साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक एड कंपनी का बकाया नहीं लौटाने पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि अब वह अपनी सफाई ट्रायल कोर्ट में रखें।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने टिप्पणी की, 'हम उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं, जो न्यायालय के आदेश के साथ खिलवाड़ करते हैं।'
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाइकोर्ट के एफआईआर रद्द करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि हाइकोर्ट को शुरुआत में ही यह कहकर केस रद्द नहीं करना चाहिए था कि यह मामला ठगी या धोखाधड़ी का नहीं , बल्कि एग्रीमेंट में ब्रीच का है। अब FIR पर फिर से जांच होगी और चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन एजेंसी को 6.2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आश्वासन देने के बावजूद उस पर अमल नहीं करने पर लता रजनीकांत को आड़े हाथ लिया है।
इसके पहले पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने रजनीकांत की पत्नी को फटकार लगाई थी। साथ चेतावनी दी थी कि एड ब्यूरो कंपनी को लोन के 6.2 करोड़ रुपये चुकाएं या फिर ट्रायल का सामना करने को तैयार रहें।
ये भी पढ़ें: रजनीकांत-अक्षय कुमार की '2.0' के लिए करना होगा और इंतज़ार, फिर खिसकी रिलीज़ डेट
Source : News Nation Bureau