परवीन बॉबी की वसीयत पर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं को मिलेगी संपत्ति

बीते जमाने की प्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं परवीन बॉबी की वसीयत को उनकी मौत के 11 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जायज मानते हुए वसीयत का 80 प्रतिशत ट्रस्ट के नाम किया है।

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Soumya Tiwari
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परवीन बॉबी की वसीयत पर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं को मिलेगी संपत्ति

PARVEEN BABI

बीते जमाने की प्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं परवीन बॉबी की वसीयत को उनकी मौत के 11 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जायज मानते हुए वसीयत का 80 प्रतिशत परवीन बॉबी ट्रस्ट के नाम की है। जिसे सुविधाहीन महिलाओं और जरूरतमंद बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए किया जायेगा।

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परवीन बॉबी की मौत के दो साल बाद 2005 में एक रिश्तेदार ने उनकी जायदाद पर दावा किया था। पर उनका यह दावा झूठा साबित करते हुए लंबे समय से लंबित चल रहे इस मामले में वसीयत को जायज ठहराया। उनकी संपत्ति में जुहू में स्थित चारबेडरूम, जूनागढ़ की हवेली, आभूषण, बैंक में जमा 20 लाख रूपये और अन्य निवेश शामिल हैं।

वसीयत के अनुसार, परवीन की लगभग 80 प्रतिशत संपत्ति ट्रस्ट को बनाने और उसे चलाने में प्रयोग होनी चाहिए। जो जूनागढ़ के बॉबी समाज की जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों के लिए होगा। बॉबी का जन्म जूनागढ़ में हुआ था।

परवीर बॉबी ट्रस्ट उनके अंकल मुराद खान बॉबी की देखरेख में चलाया जायेगा, जो परवीर के काफी करीबी थे। जिन्हें कुल संपत्ति का 20 प्रतिशत भाग दिया जायेगा। साथ ही अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज को दिया जाने वाला 10 प्रतिशत फंड को भी निरस्त कर दिया जायेगा। जहां से परवीन ने अपनी मास्टर की पढ़ाई पूरी की थी।

Source : News Nation Bureau

Parveen Babi wills
      
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