मुंबई की एक अदालत ने फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश में मॉडल प्रीति जैन को तीन साल तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रीति के अलावा लोगों को भी इस केस में सजा सुनाई है, जबकि दो लोगों को बरी कर दिया गया है।
बता दें कि कोर्ट ने प्रीति को साल 2005 में भंडारकर की हत्या के लिए अरूण गवली के गैंग के गुर्गो को सुपारी के लिए 70 रूपये एडवांस देने के आरोप में दोषी करार दिया।
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फिलहाल मुबंई सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट में अपील करने के लिए इस सजा पर 4 सप्ताह की रोक लगा दी है। इसके साथ ही प्रीति और अन्य दोनों आरोपियों को बेल भी दे दी गई है। बेल के लिए आरोपियों को 15,000 रुपये का मुचलका भरना पड़ा।
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साल 2005 में ही प्रीति ने भंडारकर के खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज करवाया था। जिसमें साल 2007 में भंडारकर को क्लीन चिट मिल गई थी।
गौरतलब है कि जुलाई 2004 में जैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि भंडारकर ने 1999 से 2004 के बीच उनके साथ 16 बार दुष्कर्म किया। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्देशक ने उन्हें फिल्म में भूमिकाएं देने की बात कह उनके साथ संबंध बनाए। भंडारकर ने हालांकि आरोपों से इनकार किया।
कुछ ही महीनों बाद पुलिस जांच में इसका खुलासा हुआ कि जैन ने भंडारकर की हत्या के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दी थी। मामले की लंबी सुनवाई के दौरान अदालत में भंडारकर सहित 51 लोगों की गवाही हुई।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि जैन ने भंडारकर की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर परदेशी को 75,000 रुपये दिए। जब उसने ऐसा नहीं किया तो मॉडल ने पैसे वापस मांगे। माफिया डॉन अरुण गवली को जब इसका पता चला तो उसने पुलिस को अलर्ट किया, जिसके बाद जैन की गिरफ्तारी हुई। अदालत के आदेश के बाद जैन ने इस पर 'हैरानी' जताई।
IANS के इनपुट के साथ
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Source : News Nation Bureau