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पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए कंगना रनौत पहुंचीं बॉम्बे हाईकोर्ट, जानें क्या है मामला

फिल्में हो या निजी जिंदगी किसी ना किसी वजह से कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सुर्खियों में आ ही जाती हैं. अब कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने पासपोर्ट रिन्यूअल की वजह से चर्चा में

Updated on: 15 Jun 2021, 09:53 AM

highlights

  • कंगना रनौत की बढ़ीं मुश्किलें
  • कंगना के पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार
  • बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचीं  कंगना रनौत

नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक बार फिर मुसीबतों में फंसती नजर आ रही हैं. फिल्में हो या निजी जिंदगी किसी ना किसी वजह से कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सुर्खियों में आ ही जाती हैं. अब कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने पासपोर्ट रिन्यूअल की वजह से चर्चा में है. कंगना ने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर रुख किया है. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को शूटिंग के लिए विदेश जाना है और उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है. कंगना ने पासपोर्ट रिन्यूवल की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में आवेदन करते हुए कहा है कि बांद्रा पुलिस द्वारा उनके खिलाफ घृणित ट्वीट और देशद्रोह के लिए दर्ज की गई एफआईआर के चलते पासपोर्ट अथॉरिटी इस पर आपत्ति उठा रही है. 

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कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि फिल्म “धाकड़” की सेकेंड शेड्यूल की शूटिंग उन्हें 15 जून से 10 अगस्त तक बूडापेस्ट और हंगरी की यात्रा पर जाना है. याचिका में कहा गया है कि एफआईआर दर्ज होने की वजह से पासपोर्ट विभाग ने पासपोर्ट रिन्यूअल करने पर आपत्ति जताई है. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के वकील की तरफ से कहा गया है कि कंगना ने पहले ही प्रोफेशनल कमिटमेंट कर रखे थे और विदेश में शूटिंग को लेकर प्रोडक्शन हाउस ने बड़ा निवेश किया है. यह जरूरी है कि उनका पासपोर्ट रीन्यू कर दिया जाए.

 
 
 
 
 
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कंगना की तरफ से बताया गया कि उनका पासपोर्ट सितंबर 2021 में समाप्त हो जाएगा. आपको बता दें कि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी बेबाक टिप्पणियों की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. कंगना ने बीते दिनों बंगाल चुनाव के बाद भड़के दंगों पर कई ट्वीट किए थे. इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. जिसके बाद ट्विटर ने उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था. कंगना और उनकी बहन के खिलाफ बांद्रा पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 A, 295 A और 124 A के तहत एफआईआर दर्ज की थी.