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Kangana Ranaut Vs Javed Akhtar ( Photo Credit : File photo)
मानहानि मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने शुक्रवार को अभिनेत्री की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत से उत्पन्न मामले पर रोक लगाने की मांग की थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2020 में जावेद द्वारा दायर मानहानि मामले में कंगना द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है. कंगना ने जावेद अख्तर के खिलाफ एक क्रॉस-शिकायत भी दर्ज की थी, जिसमें उन पर जबरन वसूली, आपराधिक साजिश रचने और उनकी निजता पर हमला करने का आरोप लगाया था.
बॉम्बे हाई कोर्ट से कंगना को राहत नहीं मिली
रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रकाश नाइक ने आदेश पारित किया और कहा कि कार्यवाही को रोका या क्लब नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंगना रनौत ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि मामले क्रॉस-केस थे. इसके बावजूद जावेद अख्तर की ओर से पहले दायर की गई शिकायत पर उन्होंने कहा, याचिका में मांगी गई राहत इस स्तर पर नहीं दी जा सकती. इससे पहले कंगना की ओर से कभी यह दलील नहीं दी गई कि दोनों मामले क्रॉस केस हैं. जावेद अख्तर द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ दायर मानहानि का मामला अंधेरी में मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है, उनके खिलाफ कंगना की शिकायत पर सेशन कोर्ट ने रोक लगा दी थी.
जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का आरोप
अपनी रिट याचिका में, कंगना ने कहा था कि दोनों मामलों की उत्पत्ति 2016 के एक मामले से हुई थी, इसलिए इन पर एक साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए. साल 2020 में, जावेद ने कंगना रनौत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी, एक इंटरव्यू में उन्होंने उन पर अपने घर बुलाकर उनके खिलाफ ऋतिक रोशन के साथ उनकी बदसूरत लड़ाई के बीच उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था।. इसके बाद कंगना ने कथित तौर पर 'जबरन वसूली और आपराधिक धमकी' के लिए जावेद के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज की थी.
Source : News Nation Bureau