जिया खान सुसाइड मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूरज पंचोली के खिलाफ ट्रायल चलाने का दिया आदेश

सूरज पंचोली पर 2013 में अपनी गर्लफ्रैंड जिया खान के मर्डर का आरोप है।

सूरज पंचोली पर 2013 में अपनी गर्लफ्रैंड जिया खान के मर्डर का आरोप है।

author-image
sunita mishra
एडिट
New Update
जिया खान सुसाइड मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूरज पंचोली के खिलाफ ट्रायल चलाने का दिया आदेश

जिया खान और सूरज पंचोली (फाईल फोटो)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले में अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। सूरज पंचोली पर साल 2013 में अपनी गर्लफ्रैंड जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। 

Advertisment

जिया की मां रबिया खान की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति आर एम सावंत और संदीप शिंदे की खंडपीठ ने इस मामले में विशेष सरकारी वकील के तौर पर दिनेश तिवारी की नियुक्ति की मांग की गई थी।

बता दें 3 जून, 2013 को बॉलीवुड अभिनेत्री जिया की लाश उनके घर में पंखे से लटकी हुई बरामद की गई थी। मुम्बई पुलिस ने आत्महत्या मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जिया की मां राबिया खान ने अपने बेटी के उन दिनों सबसे करीबी रहे सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

और पढ़ें: VIDEO: 'जुड़वां 2' का 'सुनो गणपती बप्पा मोरया' गाना रिलीज, क्या वरुण धवन का टपोरी लुक देखा आपने...

खबरों की मानें तो राबिया के सूरज पर जिया की हत्या का आरोप लगाने के बाद पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन 21 दिनों बाद उसे कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी, जिसके बाद राबिया खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में
इसके खिलाफ अपील की थी।

और पढ़ें: 'बिग बॉस-11' में नजर नहीं आएंगी शिल्पा शिंदे, अब टीवी पर नहीं करना चाहती हैं काम

Source : News Nation Bureau

Bombay High Court Sooraj Pancholi Jiah Khan
      
Advertisment