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आमिर खान को मिला कोर्ट का नोटिस, जानिए क्या है वजह...

फिल्म में आमिर के अलावा अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. फिल्म तो कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन इसकी वजह से आमिर अब मुसीबत में पड़ गए हैं. 

Updated on: 03 Mar 2021, 12:08 PM

highlights

  • साल 2018 में रिलीज हुई थी फिल्म
  • फिल्म में निषाद जाति का अपमान करने का आरोप
  • 8 अप्रैल को कोर्ट ने तलब किया

नई दिल्ली:

मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान (Aamir Khan) यूं तो बहुत कम विवादों में रहते हैं, लेकिन इस बार वे बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. यूपी की एक अदालत ने उन्हें फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' (Thugs of Hindostan) को लेकर नोटिस भेजा है. आमिर पर इस फिल्म के जरिए मल्लाहों का अपमान करने का आरोप है. ये फिल्म साल 2018 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. फिल्म में आमिर के अलावा अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. फिल्म तो कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन इसकी वजह से आमिर अब मुसीबत में पड़ गए हैं. 

फिल्म में निषाद जाति (मल्लाह ) को ठग बताए जाने के खिलाफ याचिका को लेकर दीवानी न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है. ये याचिका अधिवक्ता हंसराज चौधरी ने दायर की है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता अमीर खान सहित 4 लोगों को नोटिस जारी करते हुए अगली तारीख 8 अप्रैल को कोर्ट में तलब किया है.

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याचिका में फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक विजय कृष्णा का नाम भी शामिल है. आरोप है कि फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' में मल्लाह जाति को फिरंगी और ठग जैसे शब्द से संबोधित कर अपमानित किया गया है. याचिका में कहा गया कि फिल्म से वादी और गवाहों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है. याचिका में कहा गया कि फिल्म की टीआरपी बढ़ाने और मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से फिल्म का ऐसा नाम रखा गया.

हालांकि ये याचिका पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अस्वीकृत कर दी थी. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कहते हुए परिवाद अस्वीकृत कर दिया कि फिल्म की घटनाएं और पात्र काल्पनिक होते हैं, जिसका उल्लेख फिल्म के प्रारंभ में ही होता है. कोर्ट ने कहा था कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, इसकी कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है.

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मजिस्ट्रेट कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद वादी ने जिला जज के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की. जिला जज के समक्ष अधिवक्ता हंसराज चौधरी ने कहा कि कोई भी मामला अस्वीकृत करने के लिए कोई विशेष वजह या संपूर्ण साक्ष्य का अभाव होना जरूरी होता है. जिसके बाद जिला जज ने इस मामले को स्वीकृत कर लिया. इस मामले में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है. वहीं इस खबर पर अभी तक आमिर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.