Shikara के खिलाफ याचिका को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने किया खारिज
फिल्म के खिलाफ बीते सप्ताह जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज को रोकने और उसके कुछ दृश्य हटाने की मांग की गई थी
नई दिल्ली:
जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 'शिकारा : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी' (Shikara) के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट का यह फैसला केंद्र एवं राज्य सरकार के इस आश्वासन के बाद आया है कि रिलीज से कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी.
कोर्ट के फैसले के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए चोपड़ा ने कहा, "मुझे खुशी है कि माननीय कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. यह फिल्म प्यार और नफरत के बारे में है. मुझे आशा है कि 'शिकारा' के माध्यम से तोड़ो नहीं जोड़ो का संदेश पूरे देश में जाएगा."
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फिल्म के खिलाफ बीते सप्ताह जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज को रोकने और उसके कुछ दृश्य हटाने की मांग की गई थी.
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याचिकाकर्ता इफ्तिकार मिसगर, माजिद हैदरी और इरफान हाफिज लोन का कहना था कि फिल्म में असत्य तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है, और फिल्म में कश्मीरी मुसलमानों और सिखों को बुरे रूप में दिखाया गया है. बता दें कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म 'शिकारा: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स' (Shikara) आज रिलीज हो गई है. विधु विनोद चोपड़ा ने हाल ही में कहा था कि 'शिकारा : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स' बनाने की वजह उनकी मां थी, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली.
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