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टैक्स फ्री होने के बाद कितनी सस्ती होती है फिल्मों की टिकट, यहां जानें

पहले मनोरंजन कर राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला था. अलग-अलग राज्यों में सरकार अलग-अलग दर से मनोरंजन कर लेती थी. दिसंबर 2018 में फिल्मों के लिए दो जीएसटी स्लैब्स घोषित किए गए थे.

Updated on: 16 Jan 2020, 03:32 PM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश में अजय देवगन की फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग हीरो' के टैक्स फ्री होने के बाद अब हरियाणा ने भी इसे टैक्स फ्री कर दिया है. वहीं दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' को राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ टैक्स फ्री कर चुके है. ऐसे में टिकट के दाम में कटौती होना स्वाभाविक है. पर क्या आप जानते हैं कि किसी फिल्म के टैक्स फ्री होने से आपको वाकई कितना फायदा मिलता है.

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दरअसल पहले मनोरंजन कर राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला था. अलग-अलग राज्यों में सरकार अलग-अलग दर से मनोरंजन कर लेती थी. दिसंबर 2018 में फिल्मों के लिए दो जीएसटी स्लैब्स घोषित किए गए थे. 100 रुपये तक के टिकट पर 12 प्रतिशत और इससे ज्यादा दाम के टिकट पर 18 प्रतिशत. फिल्मों की टिकट पर लगने वाले टैक्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है. एक हिस्सा राज्य सरकार का (स्टेट जीएसटी) और दूसरा केंद्र सरकार का (सेंट्रल जीएसटी). जब कोई राज्य किसी फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करता है तो सिर्फ उसके खाते का टैक्स ही माफ होता है. मान लीजिए कि अगर टिकट की कीमत 100 रुपये है तो उस पर 6 रुपये केंद्र सरकार और 6 रुपये राज्य सरकार का टैक्स लगेगा. इसी तरह अगर टिकट 100 रुपये से अधिक है तो उस पर 9 रुपये राज्य सरकार और 9 रुपये केंद्र सरकार का कैक्स लगेगा.

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पहले जब मनोरंजन कर पूरी तरह राज्य सरकार का मामला था तो लोगों को ज्यादा राहत मिल जाती थी. तब राज्य सरकार अपने हिस्से का पूरा टैक्स माफ कर देती थी. पहले मनोरंजन कर की दर भी अधिक होती थी. कई राज्यों में 40 फीसद तक मनोरंजन कर लिया जाता था. अब इसे घटाकर 18 फीसद कर दिया गया है.

फिल्म टिकट का वास्तविक मूल्य टैक्स फ्री होने पर टिकट का दाम
बेस प्राइस - 200 रुपये बेस प्राइस - 200 रुपये
सेंट्रल जीएसटी (9%) - 18 रुपये सेंट्रल जीएसटी (9%) - 18 रुपये
स्टेट जीएसटी (9%) - 18 रुपये स्टेट जीएसटी (9%) - माफ
आपको लगता है - 236 रुपये आपको लगता है - 218 रुपये