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जावेद अख्तर के खिलाफ बिहार में शिकायत दर्ज, दिल्ली हिंसा पर किया था Tweet

जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए और 153 बी के तहत शिकायत दर्ज की गई है

Updated on: 05 Mar 2020, 05:00 PM

नई दिल्ली:

बिहार (Bihar) में बेगूसराय की एक अदालत में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के खिलाफ दिल्ली दंगे के मद्देनजर एक टिप्पणी को लेकर परिवाद पत्र दाखिल किया गया है. बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार की अदालत में बुधवार को स्थानीय वकील अमित कुमार ने परिवाद पत्र दाखिल किया है. परिवाद पत्र में जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए और 153 बी के तहत शिकायत दर्ज की गई है.

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परिवाद पत्र में दिल्ली में हुए दंगे को लेकर मीडिया में अख्तर की एक टिप्पणी को लेकर आई खबर को आधार बनाया गया है. अमित ने बताया कि इस शिकायत के आधार पर इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी. उन्होंने कहा कि अख्तर ने ट्वीट कर कहा था, 'दिल्ली में कई लोग मारे गए, घर फूंके गए, दुकान लूट ली गई पर पुलिस सिर्फ एक घर को सील कर मालिक को खोज रही है. संयोग से उसका नाम ताहिर है. दिल्ली पुलिस को सलाम.' अमित ने कहा है कि इस बयान को पढ़ने के बाद स्पष्ट है कि अख्तर हिंदुस्तान को जाति, संप्रदाय के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं.