बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली व्यवसायी राज कुंद्रा और रयान थोर्प की याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. मालूम हो कि व्यवसायी राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में जमानत को लेकर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा और रायन थोर्प के वकीलों की दलीलें सुनीं. राज कुंद्रा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है. वहीं, पुलिस का दावा है कि राज ने सीआरपीसी की धारा 41 (ए) पर साइन करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा.
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बता दें कि अश्लील फिल्में बनाने को लेकर कुंद्रा के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल में पिछले साल एक मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में कुंद्रा से पूछताछ भी हो चुकी है. यह मामला मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के एडल्ट फिल्म बनाने के रैकेट से अलग मामला है. वहीं 27 जुलाई को अदालत ने राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. कुंद्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (कॉमन इंटेंशन), 292 और 293 (अश्लीलता और अभद्रता ) के अलावा इनफॉर्मेशन एक्ट की संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक सप्ताह के दौरान पुलिस के हाथ राज कुंद्रा के खिलाफ कई सबूत लगे हैं. लेकिन उनके साथ काम करने वालों को सामने बैठाकर पूछताछ करना बाकी है. यही नहीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेन्स को लेकर भी कुंद्रा से पूछताछ होनी है. जिसके कारण अदालत से पुलिस ने राज कुंद्रा की कस्टडी को बढ़ाने की अपील थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की मांग को खारिज कर दिया था. पुलिस ने अदालत में कुंद्रा के बैंक खातों की जानकारी दी थी. और कहा था कि कुंद्रा से पूछताछ हुई है, उसमें उन्होंने सही जवाब नहीं दिए हैं. वहीं कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने के लिए मुंबई पुलिस से और सबूत लेकर आने को कहा था.
वहीं राज कुंद्रा के वकील ने कहा कि पुलिस की पूछताछ पूरी हो गई है. दोनों ही आरोपियों ने जांच में सहयोग किया है. मामले से जुड़े सबूत और डॉक्यूमेंट पुलिस की कस्टडी में हैं. बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ जो भी धाराएं लगाई गई हैं उनमें से कोई भी ऐसी धारा नहीं है जिसने की बहुत सख्त सजा हो. कुंद्रा के साथ उनकी कंपनी के आईटी प्रमुख रयान थोर्प को भी 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया गया है. मुंबई पुलिस की माने तो कुंद्रा के बयान और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर जल्द ही इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है.
HIGHLIGHTS
- राज कुंद्रा की याचिका पर कोर्ट ने रखा आदेश सुरक्षित
- राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस के खिलाफ दायर की थी याचिका
- राज ने CRPC की धारा 41 (ए) पर साइन करने से किया था मना- पुलिस