मधुर भंडारकर मामले में बंबई हाईकोर्ट ने प्रीति जैन की जमानत अवधि बढ़ाई

निचली अदालत ने 28 अप्रैल को फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अभिनेत्री को तीन वर्ष कैद की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

निचली अदालत ने 28 अप्रैल को फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अभिनेत्री को तीन वर्ष कैद की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

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sunita mishra
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मधुर भंडारकर मामले में बंबई हाईकोर्ट ने प्रीति जैन की जमानत अवधि बढ़ाई

मधुर भंडारकर और मॉडल प्रीति जैन (फाइल फोटो)

बंबई हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मॉडल प्रीति जैन की जमानत अवधि बढ़ा दी है। प्रीति जैन ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसे सोमवार को मंजूर कर लिया गया। हाईकोर्ट अब इस मामले पर 7 जून को सुनवाई करेगा।

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बता दें निचली अदालत ने 28 अप्रैल को फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अभिनेत्री को तीन वर्ष कैद की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

खबरों की मानें तो बंबई हाईकोर्ट में जैन की अपील और अर्जी पर जस्टिस एमएस कार्णिक की अवकाश कालीन पीठ ने सोमवार को सुनवाई की। अभिनेत्री के वकील सुजीत शेलकर ने कहा, 'निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर ठीक से दर्ज नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष भी जैन के खिलाफ अपराध की मानसिकता को साबित करने में नाकाम रहा।'

बता दें यह मामला जुलाई 2004 से शुरू हुआ था। जैन ने भंडारकर पर 1999 से कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। प्रीति जैन ने कहा कि भंडारकर ने अपनी फिल्मों में लीड रोल देने के बहाने यह काम किया।

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भंडारकर ने सभी आरोपों से इन्कार किया और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में उन्हें दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया।

दूसरी ओर 2005 में जैन को फिल्म निर्देशक की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

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Source : News Nation Bureau

Bombay High Court Madhur Bhandarkar preeti jain
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