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काला हिरण शिकार केस: सलमान जा सकेंगे विदेश, जोधपुर कोर्ट ने दी इजाजत

जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी ने अभिनेता को बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़ने से मना किया था। सलमान को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी।

Updated on: 17 Apr 2018, 03:57 PM

जोधपुर:

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मंगलवार को एक अदालत ने अमेरिका, कनाडा और नेपाल की यात्रा करने की इजाजत दे दी। सलमान 1998 में काला हिरण के शिकार मामले में जमानत पर बाहर हैं। सलमान ने इस सिलसिले में जिला अदालत में याचिका दाखिल की, जिसके तुरंत बाद न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगरा ने उन्हें इजाजत दे दी।

लोक अभियोजक पोकर राम द्वारा संक्षिप्त बहस के बाद सलमान का पक्ष वरिष्ठ वकील महेश बोरा द्वारा रखा गया।

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सलमान को काले हिरण के शिकार मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाने के बाद सात अप्रैल को जमानत दे दी गई थी।

अभिनेता ने अदालत के फैसले के बाद दो रातें जेल में बिताई थीं, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली थी।

जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी ने अभिनेता को बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़ने से मना किया था। सलमान को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी।

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