जोधपुर के कांकणी में काला हिरण शिकार के 20 साल पुराने मामले में स्थानीय अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई है। उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। वहीं इस मामले में आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया।
दोषी करार दिए जाने के बाद सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। उन्हें कैदी नंबर 106 दिया गया है और वॉर्ड नंबर 2 में रखा गया है। जेल में पूरी रात बिताने के बाद सलमान के लिए शुक्रवार का दिन भी अहम होगा, क्योंकि आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
सलमान पर करोड़ों रुपये का दांव
खबरों के मुताबिक, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नजर सलमान की जमानत पर है, क्योंकि बॉलीवुड के इस स्टार पर करीब 1 हजार करोड़ रुपये का दांव लगा हुआ है। ऐसे में अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो उनकी कई फिल्मों की शूटिंग पर उल्टा असर पड़ेगा, जिसका नुकसान निर्माताओं को उठाना पड़ेगा।
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जज ने फैसले में क्या कहा?
जोधपुर CJM कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा कि मुल्जिम अभिनेता हैं और आम जनता उसके काम देखकर उसका अनुसरण करती है। सलमान ने वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत संरक्षित ब्लैक बक प्रजाति के दो मूक जानवरों को गोली मारी और शिकार किया। ऐसे में आम लोग यह देखेंगे तो उनका अनुसरण करेंगे। यह देखते हुए और बढ़ता अवैध शिकार देखते हुए यह अपराध अत्यंत गंभीर है।
जेल जाने से पहले हुआ मेडिकल चेकअप
जोधपुर के डीआईजी (जेल) विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया, 'सलमान खान को कैदी नंबर 106 दिया गया है। उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल के वॉर्ड नंबर 2 में रखा गया है। जेल लाने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने खुद के लिए कोई मांग नहीं की है। हम उन्हें कल (शुक्रवार को) जेल की यूनिफॉर्म देंगे। उनके वॉर्ड में कई स्तर की सुरक्षा मुहैया कराई गई है।'
पाक के विदेश मंत्री ने दिया बेहूदा बयान
सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बेतुकी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम होने की वजह से सलमान को यह सजा मिली है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, एक टीवी शो में पाक के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'सलमान खान को इसलिए सजा दी गई, क्योंकि वह मुसलमान हैं। 20 पुराने इस केस पर आए इस फैसले से यह पता चलता है कि भारत में मुसलमान 'अछूत' हैं और ईसाइयों का भारत में कोई महत्व नहीं है।
सलमान की दोनों बहनों की आंखों से छलके आंसू
मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान की दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता भी मौजूद रहीं। जैसे ही सलमान को सजा सुनाई गई, दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। अलवीरा और अर्पिता भाई सलमान से लिपटकर रो पड़ीं। बता दें कि सलमान के सभी मामलों को अलवीरा बेहद नजदीक से देखती हैं।
सलमान और अन्य पर दर्ज हुए 4 केस
सलमान और अन्य के खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज हुए थे। पहले तीन मामले काला हिरण का शिकार करने के लिए थे और चौथा मामला आर्म्स एक्ट के लिए दर्ज हुआ था। हाई कोर्ट ने सलमान को घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव चिंकारा शिकार केस में बरी कर दिया था। आर्म्स एक्ट केस में भी सलमान पिछले साल बरी हो गए थे।
गवाह के सामने आने पर बढ़ी मुश्किलें
बॉलीवुड के दबंग खान की मुश्किलें तब बढ़ीं, जब इन केसों के गायब गवाह हरीश दुलानी सामने आए। राजस्थान सरकार ने गवाह को आधार बनाकर सलमान पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। इसके बाद मामला फिर शुरू हो गया।
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ये है इस हाइप्रोफाइल केस की पूरी कहानी
1998 में हुई थी ये घटना
यह घटना 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान की है। सलमान खान ने मूवी की स्टार कास्ट यानि सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के साथ जोधपुर के पास कांकणी गांव में काले हिरणों के झुंड पर गोली चलाई और दो हिरणों का शिकार किया। सभी कलाकार जिप्सी में सवार थे, जिसे सलमान चला रहे थे। जैसे ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो सभी कलाकार हिरणों के मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए।
सजा दिलाने में बिश्नोई समुदाय की अहम भूमिका
सितंबर में यह घटना हुई और 2 अक्टूबर को बिश्नोई गांव के लोगों ने सलमान खान और उनके को-एक्टर्स के खिलाफ हिरणओं के शिकार का केस दर्ज कराया। दरअसल, बिश्नोई समुदाय 29 नियमों का पालन करता है। 29 नियमों का पालन करने के कारण ही बिश्नोई शब्द 20 (बीस) और 9 (नौ) से मिलकर बना है। 1485 में गुरु जम्भेश्वर भगवान ने इसकी स्थापना की थी। वन्यजीवों को यह समाज अपने परिवार जैसा मानता है और पर्यावरण संरक्षण में इस समुदाय ने बड़ा योगदान दिया है।
बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण के बच्चों को अपना बच्चा मानती हैं। यह समुदाय राजस्थान के मारवाड़ में है। प्रकृति को लेकर इस गांव में बहुत अधिक प्यार है, खासकर हिरण को लेकर। यहां के पुरुषों को जंगल के आसपास कोई लावारिस हिरण का बच्चा या हिरण दिखता है तो वह उसे घर पर लेकर आते हैं, बच्चों की तरह उनकी सेवा करते हैं। यहां तक कि महिलाएं अपना दूध तक हिरण के बच्चों को पिलाती हैं। ऐसे में एक मां का पूरा फर्ज वे निभाती दिखती हैं। कहा जाता है कि पिछले 500 सालों से यह समुदाय इस परंपरा को निभाता आ रहा है।
गिरफ्तार हुए, लेकिन तुरंत मिली जमानत
केस दर्ज करने के 10 दिन बाद यानि 12 अक्टूबर 1998 को सलमान खान को विलुप्तप्राय जानवरों का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें तुरंत जमानत मिल गई।
पहले भी मिल चुकी है 5 साल की सजा
10 अप्रैल 2006 को ट्रायल कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चिंकारा शिकार के केस में सलमान को दोषी ठहराया। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सलमान ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की।
1 हफ्ते जेल में रहे सलमान खान
एक साल बाद यानि 2007 में राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंकारा शिकार मामले में सलमान को फिर पांच साल की सजा सुनाई। हालांकि, एक हफ्ते बाद सलमान की अपील पर सजा सस्पेंड कर दी गई। इस दौरान एक हफ्ते तक सलमान जोधपुर जेल में रहे थे। इसी साल हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट केस में सलमान को बरी कर दिया।
2012 में आरोप हुए तय
2012 में राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच ने काले हिरण के शिकार मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। फिर इस मामले में ट्रायल की राह खुली। राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सलमान को नोटिस जारी किया। फिर राजस्थान सरकार ने सलमान की सजा को सस्पेंड करने के हाईकोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी।
दो केस में हाईकोर्ट ने किया बरी
राजस्थान हाईकोर्ट ने घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव चिंकारा शिकार केस में सलमान खान को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने बताया कि इसका कोई सबूत नहीं है कि सलमान की लाइसेंसी बदूंक से ही शिकार किया गया।
10 साल बाद सामने आया गवाह
2016 में इस मामले में 10 साल से लापता गवाह हरीश दुलानी सामने आ गया। उसने दावा किया कि वह अपने पुराने बयान पर कायम है। दुलानी ने यह भी कहा कि उसने खुद सलमान को शिकार करते देखा है। राजस्थान सरकार ने इसी बयान को सुप्रीम कोर्ट में आधार बनाया। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसी साल दो महीने बाद राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई को फास्ट ट्रैक करने के लिए राजी हो गया।
सलमान ने नहीं पेश किए सबूत
2017 में सलमान खान ने खुद को निर्दोष बताते हुए सबूत पेश करने की इच्छा जताई थी। फिर बाद में उनके वकील ने सबूत पेश करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सलमान को बेकसूर बताए जाने वाले सभी सबूत कोर्ट में पहले ही पेश किए जा चुके हैं।
कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
2018 में इस मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 5 अप्रैल को जोधपुर सेशंस कोर्ट ने सलमान को कांकणी में हिरण शिकार के मामले में दोषी करार दिया। उन्हें 5 साल कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस मामले में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे बरी हो गए।
आगे क्या होगा?
अब सलमान ऊपरी अदालत में जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। राजस्थान सरकार बाकी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ भी ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है।
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Source : News Nation Bureau