राजस्थान के जोधपुर में काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी एक्टर सलमान खान की फैसले की घड़ी बेहद नजदीक है। बीस साल पुराने हिरण शिकार मामले में आज बहस पूरी हो गई। इसका फैसला कल सुनाया जाएगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने उस समय सलमान खान सहित सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम व दुष्यंतसिंह को मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सलमान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम एक साल और अधिकतम छह साल की सजा हो सकती है।
2 अक्टूबर 1998 को पुलिस ने सलमान खान के खिलाफ चिंकारा और कांकाणी में काले हिरण का शिकार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। यह सभी मामले अलग-अलग दर्ज किए गए है। इस मामले की जांच के दौरान सामने आया कि सलमान खान के पास हथियारों की लाइसेंस खत्म हो चुकी थी।
गवाहों ने बताया का कि साथी कलाकारों ने सलमान को शिकार के लिए उकसाया था।
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1998 शूटिंग के दौरान सलमान पर 4 केस दर्ज हुए। तीन केस हिरणों के शिकार और चौथा केस आर्म्स एक्ट का था। गिरफ्तारी के दौरान सलमान कमरे से पुलिस ने पिस्टल और राइफल बरामद की थी। इन हथियारों की लाइसेंस अवधि खत्म हो चुकी थी।
1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान हिरण के शिकार में ऐसे फंसे कि उनके पिछले तकरीबन दो दशक कोर्ट का चक्कर लगाते हुए बीते हैं।
सलमान पर तीन जगह हिरण का शिकार करने का आरोप लगा जबकि एक केस शिकार के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ।
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Source : News Nation Bureau