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सरकार की 'बदनामी' से भयभीत ममता दी ने फिल्म पर लगाया प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने ठोका जुर्माना

'भविष्येर भूत' पर प्रतिबंध लगाने पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई है. इसके साथ ही अदालत ने 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Updated on: 11 Apr 2019, 02:26 PM

नई दिल्ली.:

'भविष्येर भूत' पर प्रतिबंध लगाने पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई है. इसके साथ ही अदालत ने 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश में यह राशि बांग्ला फिल्म निर्देशक अनिक दत्त और सिनेमा हॉल के मालिकों को देने को कहा है.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 'भविष्येर भूत' पर बिना वजह प्रतिबंध लगाए जाने पर फिल्म के निर्माता-निर्देशक ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस फिल्म में कथित तौर पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया गया था. इसी वजह से पिछले महीने फिल्म रिलीज होने के एक दिन बाद इसे राज्य भर के सभी सिनेमा हॉल से हटा दिया गया.

फिल्म निर्देशक अनिक दत्त का आरोप था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर ही सभी सिनेमा हॉल में उनकी फिल्म का प्रदर्शन बंद किया गया. बाद में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया कि 15 फरवरी को यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी, लेकिन 16 फरवरी के बाद इसे बिना किसी कारण कोलकाता के सभी सिनेमा घरों से हटा दिया गया.

इस बारे में सिनेमा हॉल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि उन्हें ऊपर से आदेश हैं, लेकिन किसके आदेश का जवाब नहीं दिया गया. ऐसे में इसके खिलाफ पूरी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर उतर आई. हालांकि सिनेमा हॉल मालिकों ने डर के कारण फिल्म को दोबारा प्रदर्शित नहीं किया. ऐसे में फिल्म के निर्माता-निर्देशक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जहां से फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी दी गई.