कंगना पर बांद्रा थाने में FIR दर्ज, सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप
कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की मुश्किल बढ़ने वाली है. उनके खिलाफ मुंबई में केस दर्ज हुआ है. बांद्रा पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है.
नई दिल्ली :
कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की मुश्किल बढ़ने वाली है. उनके खिलाफ मुंबई में केस दर्ज हुआ है. बांद्रा पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. कंगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 154 A , 295 A ,124 A,34 एफआईआर दर्ज किया गया है.
मुंबई की एक अदालत ने ट्वीट के जरिये कथित तौर पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशों को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ दायर शिकायत की पुलिस को जांच करने कहा था. बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव वाई घुले ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया था.
#UPDATE: FIR registered against Kangana Ranaut and her sister Rangoli Chandel at Mumbai's Bandra Police Station, under various sections including 124A (Sedition). https://t.co/K5oGM33CXf
— ANI (@ANI) October 17, 2020
स्टिंग निर्देशक साहिल अशरफअली सैय्यद के वकील रवीश जमींदार ने बताया कि ये सभी धाराएं नॉन बेलेबल हैं. आज कोर्ट से आदेश मिलने के बाद कोर्ट की ऑर्डर कॉपी लेकर शिकायतकर्ता और उनके वकील बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री बीते दो महीने से अपने ट्वीट और टेलीविजन पर इंटरव्यू के जरिए बॉलीवुड को बदनाम कर रही हैं. शिकायत में उन्होंने कहा कि रनौत ने ट्वीट में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिनसे न केवल उनकी बल्कि कई अन्य कलाकारों की भावनाएं भी आहत हुई हैं.
सैय्यद ने आरोप लगाया कि रनौत कलाकारों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास कर रही हैं. उन्होंने कहा, ‘उनकी बहन ने भी दो धार्मिक समूहों के बीच साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं.’
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रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों और वकील की दलील को देखते हुए अदालत ने पाया कि अभिनेत्री ने ‘संज्ञेय अपराध’ किया है. अदालत ने संबंधित पुलिस थाने को आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के संबंधित प्रावधानों के तहत अभिनेत्री और उनकी बहन के खिलाफ जांच करने और आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया.
अदालत ने कहा, ‘समूचे आरोप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मसलन ट्विटर और साक्षात्कारों में की गई टिप्पणियों पर आधारित हैं तथा एक विशेषज्ञ द्वारा इनकी गहन जांच आवश्यक है.'
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