logo-image

सोनू निगम अजान ट्वीट पर दाखिल याचिका को HC ने किया खारिज, कहा- लाउडस्पीकर नहीं है जरूरी

सिंगर सोनू निगम के अजान में लाउडस्पीकर को लेकर उठे बवाल पर दाखिल याचिका को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में खारिज कर दिया।

Updated on: 04 May 2017, 08:28 AM

नई दिल्ली:

सिंगर सोनू निगम के अजान में लाउडस्पीकर को लेकर उठे बवाल पर दाखिल याचिका को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में खारिज कर दिया। सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं कि अजान इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसे लाउडस्पीकर के जरिए दिया जाए।' इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएस बेदी की बेंच ने की।

इसे भी पढ़ें: सोनू निगम बोले, मैं मुस्लिम नहीं फिर भी अजान से उठा, क्या गुंडागर्दी है?

इसके साथ ही बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। जस्टिस बेदी ने याचिका को लेकर कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर किया गया था। उन्होंने कहा, 'गुंडागर्दी' शब्द का इस्तेमाल अजान के लिए नहीं बल्कि लाउडस्पीकर के लिए किया गया था।'

इसे भी पढ़ेंसोनू निगम से इरफान ने पूछा- जब अस्पताल के बगल में डिस्कोथेक चलता है तब लोग उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते

बता दें कि हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले आस मोहम्मद ने सोने निगम के अजान वाले ट्वीट के बाद ये याचिका दाखिल की थी। आस मोहम्मद का कहना था कि सोनू निगम के अजान वाले ट्वीट ने मुसलमानों के मौलिक अधिकारों पर हमला किया है।