NCB के साथ लेनदेन पर आर्यन के वकील ने दाखिल किया हलफनामा, कही ये बड़ी बातें
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है. जिसमें उन्होंने एनसीबी को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं. हालांकि एनसीबी...
नई दिल्ली:
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की सुनवाई आज मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई. इस दौरान आर्यन खान की ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है. जिसमें उन्होंने एनसीबी पर लगे आरोपों पर अपनी बात रखी है. आर्यन खान की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में साफतौर पर कहा गया है कि एनसीबी पर लग रहे लेन-देन के आरोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. यह भी कहा गया है कि वो प्रभाकर साइल या किरण गोसावी को नहीं जानते हैं. एफिडेविट में कहा गया है कि वो प्रभाकर साइल को नहीं जानता, न उसका कोई लिंक है. गौरतलब है कि ड्रग्स केस के अहम गवाह प्रभाकर साइल ने आरोप लगाया है कि एनसीबी अधिकारियों और शाहरुख खान के मैनेजर के बीच कथित तौर पर 18 करोड़ रुपये में डील हुई है.
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गवाह ने किया ये बड़ा खुलासा
बता दें कि प्रभाकर ने एक अन्य गवाह का हवाला देते हुए कहा कि उसने उसे ये कहते हुए सुना था कि 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, लेकिन 18 करोड़ में डील तय हुई है. इसमें 8 करोड़ रुपये एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को देने हैं. वहीं गोसावी अभी भी फरार चल रहे हैं. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.
उसमें कहा गया है, अभी हाल में जो आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं, उनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है. ये एनसीबी के अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के बीच का मामला है. मैंने एनसीबी के अधिकारियों पर कोई भी आरोप नहीं लगाया है. हलफनामे में आगे कहा गया है कि उनकी तरफ से एनसीबी अधिकारियों के साथ कोई डील नहीं हुई है.
वहीं, ड्रग्स की बरामदगी के लिए कहा गया है कि उनके पास से न कोई ड्रग्स बरामद किया गया था और न ही उन्होंने इसका सेवन किया था. उनका कहना है कि इसका कोई भी सबूत क्रूज टर्मिनल पर उनके मौजूद रहने के दौरान नहीं मिला.
इसके अलावा आर्यन की जमानत को लेकर हलफनामे में कहा गया है कि इस केस को लेकर आरोप-प्रत्यारोपों को परे रखते हुए उसकी जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला लिया जाए.
मैनेजर ने गवाहों को किया प्रभावित : NCB
वहीं, आर्यन खान की जमानत अर्जी के जवाब में एनसीबी ने कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध किया है. एनसीबी ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने पंच गवाह को प्रभावित किया है. जांच एजेंसी का कहना है कि केवल एक बात जमानत अर्जी को खारिज करने का आधार नहीं बन सकती. ऐसे में जमानत मिलने पर आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ और दूसरे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इसके अलावा एनसीबी ने एक बार फिर आर्यन को ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बताया है. एनसीबी ने सेशन कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये केस जमानत के लिए फिट नहीं है.
गौरतलब है कि बीते 2 अक्तूबर को एनसीबी ने कार्डेलिया क्रूज से आर्यन खान समेत 8 लोगों को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई है. आज एक बार फिर मामले पर सुनवाई हो रही है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इस बार आर्यन को मिलेगी बेल या फिर जेल?
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