बॉलीवुड अभिनेत्री पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) को एक महानगरीय अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई. इससे पहले उन्हें नेहरू परिवार के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद 24 दिसंबर तक न्यायीक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. बूंदी की अतरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीजे) की अदालत ने एक निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी.
कुछ महीने पहले नेहरु-गांधी परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में रोहतगी को सोमवार को बूंदी की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) के खिलाफ पुलिस को 10 अक्टूबर 2019 को मिली शिकायत में कांग्रेस कार्यकर्ता चर्मेश शर्मा ने आरोप लगाए थे कि पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से नेहरू और उनके परिजनों के खिलाफ विवादास्पद वीडियो बनाकर पोस्ट किए हैं. जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 504, 505 (2) के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, दोषी पाए जाने पर पायल रोहतगी दो साल कारावास या दंड की सजा मिल सकती है. उन्होंने कहा कि यह एक गैर-जमानती अपराध है, जिसके लिए पुलिस द्वारा जमानत प्राप्त नहीं की जा सकती है. बता दें कि कुछ महीने पहले राजस्थान में पुलिस ने पायल के खिलाफ एक विवादित वीडियो में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू, उनकी बहू व जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था. यह मामला यूथ कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने आईटी एक्ट की धारा 66 और 67 के तहत दर्ज कराया था.
(इनपुट- आईएएनएस से)
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो
पायल रोहतगी को मिली जमानत, नेहरू परिवार पर की थी टिप्पणी
वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, दोषी पाए जाने पर पायल रोहतगी दो साल कारावास या दंड की सजा मिल सकती है
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बॉलीवुड अभिनेत्री पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) को एक महानगरीय अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई. इससे पहले उन्हें नेहरू परिवार के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद 24 दिसंबर तक न्यायीक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. बूंदी की अतरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीजे) की अदालत ने एक निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी.
कुछ महीने पहले नेहरु-गांधी परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में रोहतगी को सोमवार को बूंदी की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) के खिलाफ पुलिस को 10 अक्टूबर 2019 को मिली शिकायत में कांग्रेस कार्यकर्ता चर्मेश शर्मा ने आरोप लगाए थे कि पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से नेहरू और उनके परिजनों के खिलाफ विवादास्पद वीडियो बनाकर पोस्ट किए हैं. जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 504, 505 (2) के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, दोषी पाए जाने पर पायल रोहतगी दो साल कारावास या दंड की सजा मिल सकती है. उन्होंने कहा कि यह एक गैर-जमानती अपराध है, जिसके लिए पुलिस द्वारा जमानत प्राप्त नहीं की जा सकती है. बता दें कि कुछ महीने पहले राजस्थान में पुलिस ने पायल के खिलाफ एक विवादित वीडियो में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू, उनकी बहू व जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था. यह मामला यूथ कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने आईटी एक्ट की धारा 66 और 67 के तहत दर्ज कराया था.
(इनपुट- आईएएनएस से)
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो