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SSR Case : अवैध रूप से नहीं, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हुई थी दीपेश सावंत की गिरफ्तारी: NCB

एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एक पीठ को बताया कि उचित प्रक्रिया के बाद 5 सितम्बर को सावंत को गिरफ्तार किया गया था

Updated on: 23 Nov 2020, 07:57 PM

नई दिल्ली:

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सोमवार को बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष इस बात से इनकार किया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के घरेलू सहायक दीपेश सावंत (Dipesh Sawant) को मादक पदार्थ मामले में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था. एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एक पीठ को बताया कि उचित प्रक्रिया के बाद 5 सितम्बर को सावंत को गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी गैर कानूनी नहीं था. 

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एएसजी सिंह इस साल अक्टूबर में दीपेश सावंत (Dipesh Sawant) द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब दे रहे थे. याचिका में सावंत ने दावा किया है कि एनसीबी ने उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया और उसने 10 लाख रुपये का हर्जाना मांगा है. सावंत के वकील अमीर कोराडिया ने सोमवार को पीठ को बताया कि एनसीबी के दावे के विपरीत, सावंत को चार सितंबर को शहर में उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया था. सिंह ने हालांकि अदालत से कहा कि यह सच नहीं है. एनसीबी ने कहा कि सावंत के आरोप सच नहीं हैं, इसलिए किसी जांच की जरूरत नहीं है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि चार दिसम्बर तय की.