'पुष्पा 2' की सक्सेस के बीच अल्लू अर्जुन की मुश्किले काफी ज्यादा बढ़ गई है. अल्लू अर्जुन को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है. 4 दिसंबर को हैदराबाद में फिल्म के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी. वहीं मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी की बीएनएस की धारा 105 और 118(1) के तहत केस दर्ज किया गया है.
धारा 105
बीएनएस, 2023 की धारा 105, गैर इरादतन हत्या से संबंधित है, जो हत्या के बराबर नहीं है. यह धारा किसी पर तभी लागू होती है. जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, लेकिन उसका पहले से ही उस व्यक्ति को मारने का इरादा नहीं था. अल्लू अर्जुन पर 105 के तहत सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने और लापरवाही बरतने का आरोप है. इस धारा के तहत कम से कम पांच साल से लेकर दस साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है.
धारा 118
धारा 118 खतरनाक साधनों का इस्तेमाल करके चोट पहुंचाने या फिर गंभीर पहुंचाने से संबंधित है. पुलिस का मानना है कि 118 (1) के तहत अल्लू अर्जुन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो सुरक्षा नियमों का पालन करें और नियमों को नहीं मानने की वजह से ये धाराएं लगाई गई हैं. 118 (1) के तहत अगर कोई शख्स खतरनाक हथियारों या साधनों का इस्तेमाल करके किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है.
धारा 118(1)
धारा 118(1) बीएनएस के तहत अपराधों का जमानतीय या गैर-जमानती के रूप में वर्गीकरण अपराध पर डिपेंड करता है. अगर धारा 118(1) बी.एन.एस. को गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो अभियुक्त को जमानत का स्वत: अधिकार नहीं होगा. अदालत को निर्णय लेने से पहले अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करना होगा. इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की सजा या बीस हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है, या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है.
क्या है घटना
इस घटना में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसके नौ वर्षीय बेटे को दम घुटने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका अभी भी इलाज चल रहा है. इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था.अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था.
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