'चौकीदार चोर है' पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में होना होगा पेश: मुकुल रोहतगी

राहुल गांधी को अवमानना नोटिस पर एक नाटकीय मोड़ के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने के कारण उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होना होगा

author-image
kunal kaushal
एडिट
New Update
'चौकीदार चोर है' पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में होना होगा पेश: मुकुल रोहतगी

मुकुल रोहतगी (फाइल फोटो)

राहुल गांधी को अवमानना नोटिस पर एक नाटकीय मोड़ के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने के कारण उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होना होगा, और अपनी उस टिप्पणी पर सफाई देनी होगी, जो उन्होंने राफेल मामले में अदालत का हवाला देते हुए की थी.

Advertisment

बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से पेश रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर अदालत के समक्ष पेश होना होगा. मीनाक्षी लेखी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दाखिल की है.

शीर्ष न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने के बाद रोहतगी ने संवाददाताओं से कहा, "उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा और आपराधिक अवमानना याचिका में उल्लिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देना होगा."

राहुल गांधी ने राफेल मामले में अदालत के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अदालत के हवाले से 'चौकीदार चोर है' की टिप्पणी की थी, जिसके लिए उन्हें आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया गया था. अदालत ने कहा है कि राहुल ने गलत तरीके से अदालत के साथ जोड़ कर यह टिप्पणी की.

Source : IANS

rahul gandhi Chaukidar Chor hai MUKUL ROHTAGI
      
Advertisment