Loksabha Election 2019 : मतदान के एक दिन से पहले ही राजनीतिक विज्ञापन पर रोक

चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है

चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है

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Dalchand Kumar
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Loksabha Election 2019 : मतदान के एक दिन से पहले ही राजनीतिक विज्ञापन पर रोक

चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

लोकसभा चुनाव 2019 (Loksabha Election 2019) मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में होने वाले मतदान के दौरान मतदान की तारीख और उससे एक दिन पहले किसी राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा. बशर्ते ऐसे विज्ञापनों की विषय-वस्तुओं को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा पहले ही प्रमाणित नहीं किया गया हो.

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चुनाव आयोग (Election Commission) ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, ताकि किसी उत्तेजक, गुमराह करने या नफरत वाले विज्ञापनों के कारण कोई अप्रिय घटना न घटे.

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देशभर में लोकसभा चुनाव 2019 (Loksabha Election 2019) को लेकर आचार संहिता लागू है. ऐसे में सियासी पार्टियों के कैंपेन पर चुनाव आयोग (Election Commission) पूरी तरह से नजरें बनाए हुए हैं. इसी के तहत चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 9 में से 6 विज्ञापन रद्द कर दिए हैं. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार के लिए एक गाना निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना जारी किया था. चुनाव आयोग ने इस गाने पर रोक लगा दी है.

Source : IANS

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