Loksabha Election 2019 : मतदान के एक दिन से पहले ही राजनीतिक विज्ञापन पर रोक

चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है

चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है

author-image
Dalchand Kumar
एडिट
New Update
Loksabha Election 2019 : मतदान के एक दिन से पहले ही राजनीतिक विज्ञापन पर रोक

चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

लोकसभा चुनाव 2019 (Loksabha Election 2019) मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में होने वाले मतदान के दौरान मतदान की तारीख और उससे एक दिन पहले किसी राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा. बशर्ते ऐसे विज्ञापनों की विषय-वस्तुओं को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा पहले ही प्रमाणित नहीं किया गया हो.

Advertisment

यह भी पढ़ें- Income Tax Raid Live Updates : सीएम कमलनाथ के OSD के घर पर छापा, स्थान 50 और अफसर 300

चुनाव आयोग (Election Commission) ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, ताकि किसी उत्तेजक, गुमराह करने या नफरत वाले विज्ञापनों के कारण कोई अप्रिय घटना न घटे.

यह भी पढ़ें- 2014 के मुकाबले 2019 में एयर स्ट्राइक से बढ़ी PM मोदी की लोकप्रियता- सर्वे

देशभर में लोकसभा चुनाव 2019 (Loksabha Election 2019) को लेकर आचार संहिता लागू है. ऐसे में सियासी पार्टियों के कैंपेन पर चुनाव आयोग (Election Commission) पूरी तरह से नजरें बनाए हुए हैं. इसी के तहत चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 9 में से 6 विज्ञापन रद्द कर दिए हैं. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार के लिए एक गाना निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना जारी किया था. चुनाव आयोग ने इस गाने पर रोक लगा दी है.

Source : IANS

loksabha election 2019 votting day congress election commission BJP Elections 2019
Advertisment