वीवीपैट यानी वोटर वेरीफायएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के तहत मतदान करने के बाद एक पर्ची निकलती है मतदाता ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे दिया, लेकिन ये कैसे मालूम करें कि वोट उसी उम्मीदवार को गया है. इस बात की पुष्टि EVM के पास रखी VVPAT मशीन से की जा सकती है. इसमें पार्टी का नाम चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी के नाम आदि की सूचना अंकित होती है. ईवीएम से वोटों की गितनी पर विवाद होने पर इन पर्चियों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटों से किया जा सकता है. जिससे सही गलत की फैसला लिया जा सकता है. मतदाता को वीवीपैट पर ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है. इसके बाद मशीन में ही सुरक्षित जमा हो जाती है.
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ईवीएम पर उठ रहे सवालों ने ही वीवीपैट (VVPAT) का जन्म दिया. इसे ईवीएम मशीन के साथ जोड़ा जाता है. वीवीपैट व्यवस्था में वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है. इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है, उनका नाम और चुनाव चिह्न आ जाता है. बाद में पर्ची एक बॉक्स में गिर जाती है. मतदाता इसे अपने घर नहीं ले जा सकते.
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भारत में 2014 चुनाव में एक पायलट परियोजना के रूप में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 8 में वोटर वैरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली की शुरुआत की गई थी. वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार भारत में सितंबर 2013 में नाकसेन (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र) में नागालैंड में किया गया था. 18 साल या उससे अधिक उम्र के हर व्यक्ति को भारत में वोट डालने का अधिकार है. वोट डालने के लिए मतदाता के पास वोटर आईडी (पहचान पत्र) होना जरूरी है. चुनाव वाले दिन पोलिंग बूथ पर जाने से पहले यह देख लें कि आपने वोटर आईडी रख ली है या नहीं.
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बता दें कि चुनाव आयोग (Election Commission) ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, लोकसभा चुनाव 2019 आने में कुछ ही दिन रह गए हैं. अपने पसंदीदा और योग्य उम्मीदवार या पार्टी को जिताने के लिए जनता चुनाव में मतदान करेंगी. वोट डालना हमारा कानूनी अधिकार व नैतिक जिम्मेदारी भी है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा (Chief Election Commissioner Sunil Arora) ने घोषणा की कि आम चुनाव 2019 सात चरणों में होंगे और पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होगी.
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Source : News Nation Bureau