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फाइल फोटो- हार्दिक पटेल
हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल को साल 2015 में दंगा मामले में दोषी करार दिये जाने के विसनगर सेशन कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले से पहले सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को दंगे का दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसले के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून की वजह से अब हार्दिक पटेल अपनी इस सजा के चलते आने वाले लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.
Hardik Patel, in his petition, stated that the Court should urgently hear his petition because the last date and filing of the nomination papers for Lok Sabha elections 2019, is April 04. https://t.co/ZnRWGYxmyo
— ANI (@ANI) April 1, 2019
हार्दिक पटेल ने अदालत से दरख्वास्त करते हुए कहा कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है. यदि कोर्ट उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं करता तो हार्दिक पटेल इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.