चुनाव आयोग ने 'नमो टीवी' को जारी किया निर्देश, कहा- चुनाव से पहले PM के भाषण भी हो बंद
चुनाव आयोग ने मतदान को ध्यान में रखते हुए नमो टीवी को शुक्रवार शाम 6 बजे से कोई भी राजनीतिक विज्ञापन या कॉन्टेंट नहीं चलाने का निर्देश दिया है.
नई दिल्ली:
चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले 'नमो टीवी' पर कड़ा रुख अपनाते हुए बीजेपी को कड़ा निर्देश जारी किया है. आयोग ने मतदान को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार शाम 6 बजे से कोई भी राजनीतिक विज्ञापन या कॉन्टेंट नहीं चलाने का निर्देश दिया है. यह निर्देश मीडिया मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से जारी किया गया है. चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद बीजेपी ने अपन पक्ष रखते हुए कहा है कि राजनीतिक विज्ञापन और कॉन्टेंट नहीं चलाए जाएंगे लेकिन लाइव प्रोग्राम दिखाया जाएगा.
नमो टीवी पर 6 बजे शाम के बाद भी राजनीतिक कॉन्टेंट प्रसारित हुए जिस पर आयोग ने बीजेपी को नोटिस भेजा है. इसमें पीएम मोदी के भाषण के लाइव प्रसारण को भी रोकने को कहा गया है.
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बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव समिति के सदस्य नीरज को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 126 का हवाला दिया है. इसी आधार पर राजनीतिक विज्ञापन और कॉन्टेंट के प्रसारण पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है.
बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के तहत दिल्ली में 12 मई को मतदान होने है. जिसे देखते हुए यह रोक 10 मई दिन शुक्रवार शाम 6 बजे से 12 मई दिन रविवार की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी.
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