चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की मौजूदा व्‍यवस्‍था पर्याप्‍त

कोर्ट ने हालांकि इस पर चुनाव आयोग से गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा कि इस संख्‍या को कैसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.

कोर्ट ने हालांकि इस पर चुनाव आयोग से गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा कि इस संख्‍या को कैसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.

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Sunil Mishra
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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की मौजूदा व्‍यवस्‍था पर्याप्‍त

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

50 फीसदी VVPAT पर्चियों के ईवीएम से मिलान को लेकर 21 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है. अभी हर विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान किया जाता है. कोर्ट ने हालांकि इस पर चुनाव आयोग से गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा कि इस संख्‍या को कैसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को अगले सोमवार को होगी.

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चुनाव आयोग का कहना है कि याचिकाकर्ता के मुताबिक इसे 50% करना गैरज़रूरी है. ऐसा करने से समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होगी. चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, के सी वेणुगोपाल, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सतीश चंद्र मिश्र समेत विपक्ष कई नेताओं ने EVM के ज़रिए होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 50 फीसदी तक VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की मांग की है.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, किसी भी संस्थान को बेहतर सुझावों से दूर नहीं रहना चाहिए. कोर्ट ने इस बात पर भी आयोग को खिंचाई की कि उसने VVPAT को पूरी तरह से लागू करने के मामले में भी अदालत के आदेश का कड़ा विरोध किया था.

Source : Arvind SIngh

Supreme Court election commission EVM VVPAT
      
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