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अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भेजा

अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को 27 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है

Updated on: 08 Apr 2019, 04:39 PM

अहमदाबाद:

अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी किया है. राहुल और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को 27 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है. अहमदाबाद जिला सहकारी (ADC) बैंक ने कोर्ट में मानहानि का केस किया था. उसी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया है.

अहमदाबाद जिला सहकारी (ADC) बैंक ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ आरोप लगाने को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा कोर्ट में किया था. दरअसल मामला 2016 में नोटबंदी के दौरान शुरू के पांच दिनों में 750 करोड़ रुपये के पुराने नोट बदलने के 'घोटाले' में बैंक के शामिल होने के आरोप को लेकर है. सहकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई थी कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे.