Lok Sabha Election 2024: पंजाब में 1 जून को छुट्टी का ऐलान, 4 जून को भी ठेके रहेंगे बंद

लोक सभा मतदान 2024: इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन पंजाब सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है. 

लोक सभा मतदान 2024: इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन पंजाब सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है. 

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Mohit Saxena
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lok sabha voting 2024

lok sabha voting 2024( Photo Credit : social media)

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा है कि लोक सभा मतदान 2024 के मद्देनज़र 1 जून, 2024 (शनिवार) को वोटिंग वाले दिन वोट डालने के लिए पंजाब में विशेष छुट्टी देने का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही 30-05-2024 से 01-06-2024 और 04-06-2024 को मतदान के नतीजों वाले दिन ड्राई डे घोषित किया गया है. अतिरिक्त जानकारी देते हुये सिबिन सी ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों/ कारपोरेशनों/ शैक्षिणक अदारों के लिए तारीख 01. 06. 2024 (शनिवार) को गजटे्टड छुट्टी रहेगी. यह छुट्टी नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट-1881 के अधीन भी की गई है.

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उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के किसी भी औद्योगिक संस्थान, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य संस्थान में काम करने वाले वोटरों को भी वोट डालने के लिए जन   प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 135 बी (1) मुताबिक 01- 06- 2024 को अदायगी योग्य छुट्टी घोषित की गई है. इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन पंजाब सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है. 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि 1 जून को वोटिंग के मद्देनज़र 30.05.2024 (गुरूवार) को शाम पांच बजे से 01. 06. 2024 (शनिवार) को शाम 7 बजे तक ड्राई डे रहेगा. इसके इलावा नतीजों वाले दिन 04. 06. 2024 (मंगलवार) को भी राज्य में ड्राई डे घोषित किया गया है. 

सिबिन सी ने कहा कि 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटें पड़ेंगी. उन्होंने आगे वोटरों को बढ़ चढ़कर अपनी वोट के अधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में अपना योगदान डालने की अपील की जिससे निर्वाचन आयोग के ’इस बार 70 पार’ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके. 

Source : News Nation Bureau

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