मतदान की सारी तैयारी पूरी, साढ़े 6 हजार केन्द्रों पर वेबकास्टिंग और CCTV से होगी निगरानी

प्रत्येक रिटर्निंग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर वेबकास्टिंग व्यूइंग टीम भी नियुक्त की गई है, जिसमें एक तकनीकी टीम विधानसभा स्तर पर नियुक्त की जा रही है.

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Drigraj Madheshia
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मतदान की सारी तैयारी पूरी, साढ़े 6 हजार केन्द्रों पर वेबकास्टिंग और CCTV से होगी निगरानी

Madhya Pradesh Polling: सुबह सात बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट

कल होने वाले मध्‍य प्रदेश की 230 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सारी तैयािरयां पूरी कर ली है. सुबह 7 बजे से शाम के पांच बजे तक वोटिंग होगी. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है. वेबकास्टिंग के माध्यम से 6 हजार 655 मतदान केन्द्रों पर लाइव प्रसारण और 6 हजार 400 मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरा से विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है. इस कार्य के लिये प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक अतिरिक्त व्यक्ति भी नियुक्त किया गया है.

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प्रत्येक रिटर्निंग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर वेबकास्टिंग व्यूइंग टीम भी नियुक्त की गई है, जिसमें एक तकनीकी टीम विधानसभा स्तर पर नियुक्त की जा रही है. मतदान केन्द्र पर नियुक्त किये जा रहे व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मतदान केंन्द्रों पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी की व्यवस्था की गयी है. इसके माध्यम से असामाजिक तत्व, मतदान प्रक्रिया को बाधित करने वाले पोलिंग एजेंट, फर्जी वोटर जैसे व्यक्ति निगरानी में रहेंगे.

तीन लाख से अधिक कर्मी मतदान केन्द्रों पर तैनात

विधानसभा निर्वाचन 2018 को सम्पन्न कराने के लिये कुल मतदान केन्द्र 65 हजार 367 (26 सहायक मतदान केन्द्र) में कुल 3 लाख 782 मतदान कर्मी लगायें गये हैं. इसमें 2 लाख 54 हजार 878 पुरूष तथा 45 हजार 904 महिला कर्मी हैं. तीन हजार 46 मतदान केन्द्र महिला कर्मियों द्वारा संचालित होंगे तथा 160 पीडब्ल्यूडी बूथ दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित होंगे. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिये 12 हजार 363 माईक्रो आब्जर्वर की तैनाती मतदान केन्द्रों पर की गई है, जिसमें 12 हजार 211 पुरूष एवं 152 महिला माईक्रो आब्जर्वर हैं.

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मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में सभी मतदान केन्द्रों पर EVM के साथ VVPAT का उपयोग होगा. EVM में मतदाता द्वारा पसंद के प्रत्याशी के सामने का बटन दबाने के बाद VVPAT में सात सेकेण्ड के लिये पर्ची प्रदर्शित होगी, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, क्रमांक और चुनाव चिन्ह अंकित रहेगा, जिससे मतदाता यह पुष्टि कर सकेगा कि जिस प्रत्याशी को वोट दिया है वह वोट उसी को गया है. VVPAT में बने ड्राप बॉक्स में पर्ची कट कर गिर जायेगी, एक बीप की आवाज सुनाई देगी और मत रिकार्ड हो जायेगा.

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यदि मतदान के दौरान बैलेट यूनिट में दबाये गये बटन और VVPAT की बैलेट पर्ची पर वहीं चुनाव चिन्ह अंकित नहीं है, तो मतदाता पीठासीन अधिकारी को सूचना देगा. पीठासीन अधिकारी मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा प्राप्त करेगा तथा कानूनी प्रावधान से अवगत करायेगा. झूठी घोषणा करने पर आईपीसी की धारा 177 के अंतर्गत 6 माह की सजा और 1000 रूपये तक जुर्माने या दोनों से दण्डित किये जाने की चेतावनी की जानकारी देगा .

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निर्वाचक की लिखित घोषणा के बाद पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में VVPAT से निकलने वाली पर्ची का अवलोकन करेगा. निर्वाचक को मतदान मशीन में एक टेस्ट वोट देने की अनुज्ञा देगा. यदि आरोप गलत पाया जाता है अर्थात् पर्ची निर्वाचक द्वारा अभिलिखित टेस्ट वोट से मेल खाती है, तो पीठासीन अधिकारी ऐसे टेस्ट वोट को अभिलिखित कर आवश्यक प्रविष्टियॉं करेगा और पूर्व में मतदाता द्वारा की गई घोषणा अनुसार अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करेगा. विशेष उल्लेखनीय है कि EVM और VVPATपूर्ण सुरक्षित है एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उपयोग हो रही है.

Source : News Nation Bureau

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