दिल्ली चुनाव में नफरत भरे भाषणों पर सजा नहीं देने के पूर्व CEC के आरोपों का आयोग ने दिया ये जवाब

चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एसवाई कुरैशी के इस आरोप से इंकार किया है कि आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नफरत भरे भाषणों के मामले में उचित तरीके से सजा नहीं दी.

चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एसवाई कुरैशी के इस आरोप से इंकार किया है कि आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नफरत भरे भाषणों के मामले में उचित तरीके से सजा नहीं दी.

author-image
Deepak Pandey
New Update
दिल्ली चुनाव में नफरत भरे भाषणों पर सजा नहीं देने के पूर्व CEC के आरोपों का आयोग ने दिया ये जवाब

चुनाव आयोग( Photo Credit : फाइल फोटो)

चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एसवाई कुरैशी के इस आरोप से इंकार किया है कि आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नफरत भरे भाषणों के मामले में उचित तरीके से सजा नहीं दी. आयोग ने कहा कि जब कुरैशी आयोग की अगुवाई कर रहे थे तो जनप्रतिनिधित्व कानून और आईपीसी के तहत नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

Advertisment

एसवाई कुरैशी ने एक अंग्रेजी अखबार में अपने लेख में लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव के प्रचार के दौरान नफरत वाले भाषणों पर उचित कार्रवाई नहीं की. आयोग ने गुरुवार को कुरैशी को पत्र लिखकर कहा कि जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कामकाज देख रहे थे, उस दौरान आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के तहत जारी नोटिसों और कार्रवाई की सूची संलग्न है.

उन्होंने कहा, ‘‘आप कृपा करके इसे पढ़ सकते हैं. संलग्न सूची से देखा जा सकता है कि तत्कालीन आयोग ने इस अवधि में जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धाराओं 123 और 125 के तहत तथा आईपीसी (भारतीय दण्ड संहिता) की धारा 153 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की.’’ जुलाई 2010 से जून 2012 तक सीईसी रहे कुरैशी से इस बारे में प्रतिक्रिया लेने के लिए उन्हें फोन से संपर्क का प्रयास किया गया. हालांकि, उनसे बात नहीं हो सकी और उन्होंने मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया.

Source : Bhasha

Delhi election SY Qureshi election commission
      
Advertisment