दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता के खिलाफ याचिका खारिज की, एक अन्य मामले में ईसी से मांगा जवाब

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता विशेष रवि (Vishesh Ravi) को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज एक याचिका खारिज कर दी.

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Nihar Saxena
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता के खिलाफ याचिका खारिज की, एक अन्य मामले में ईसी से मांगा जवाब

आप प्रत्याशी विशेष रवि को बड़ी राहत.( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता विशेष रवि (Vishesh Ravi) को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज एक याचिका खारिज कर दी. याचिका में रवि पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग में दायर हलफनामे (Affidavit) में शैक्षणिक योग्यता तथा लंबित आपराधिक मामले छिपाने का आरोप था. आरोप था कि दिल्ली के करोल बाग से आप के उम्मीदवार विशेष रवि ने हलफनामे में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे. यह याचिका इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार वाई. चंदोलिया ने दायर की थी.

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चुनावी प्रक्रिया के बीच सुनवाई से इंकार
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'मैं पहले कह चुका हूं कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता. इसे देखते हुए याचिका पर विचार नहीं होगा.' याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि रवि यह नहीं समझ सके कि आपराधिक मामला छिपाना आपराधिक कृत्य है. उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी गलत जानकारी दी. दिल्ली में आठ फरवरी को चुनाव होने हैं और मतगणना 11 फरवरी को होगी.

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एक अन्य मामले में ईसी को नोटिस
एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 11 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर निर्वाचन आयोग (ईसी) और केंद्र से अपना जवाब देने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र और ईसी को सोमवार को नोटिस जारी किए और उनसे उम्मीदवारों की याचिका पर अपना रुख बताने को कहा. याचिका में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया गया था.

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अंतिम तारीख पर नामांकन रद्द
खंडपीठ ने कहा कि वह पांच फरवरी को मामले की सुनवाई करेगी. निर्वाचन अधिकारी (आरओ) ने नामांकन दायर करने की अंतिम तारीख पर उनका नामांकन रद्द कर दिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन अस्वीकार किए जाने को चुनौती देने वाली इस याचिका को 28 जनवरी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद केवल चुनाव याचिका पर ही सुनवाई हो सकती है.

HIGHLIGHTS

  • रवि पर चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप.
  • 11 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज पर ईसी-केंद्र को नोटिस.
  • याचिका में एकल न्यायाधीश के आदेश को भी चुनौती दी गई है.
Independent Candidates Vishesh Ravi Delhi Assembly Elections 2020 election commission Delhi High Court central government
      
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