विधानसभा चुनाव 2017: EC सख्त, 3 और 4 फरवरी को पेपर में विज्ञापन नहीं दे सकते हैं राजनीतिक दल

चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल या संगठन 3 और 4 फरवरी को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन नहीं दे सकते हैं।

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Jeevan Prakash
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विधानसभा चुनाव 2017: EC सख्त, 3 और 4 फरवरी को पेपर में विज्ञापन नहीं दे सकते हैं राजनीतिक दल

फाइल फोटो (Image Source- Gettyimages)

विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल या संगठन 3 और 4 फरवरी को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। 4 फरवरी को गोवा की 40 और पंजाब की 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

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चुनाव आयोग (ईसी) ने कहा, 'कोई भी राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी 3 और 4 फरवरी को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन नहीं दे सकते।' हालांकि चुनाव आयोग से पहले से विज्ञापन को लेकर आदेश ले चुके राजनीतिक दलों और पार्टियों पर यह लागू नहीं होगा।

दरअसल बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दिन और एक दिन पहले विज्ञापन जारी किया था। जिसकी खूब आलोचना हुई थी। कई दलों ने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने सख्ती बरतते हुए कहा है कि चुनाव से एक दिन पहले और चुनाव के दिन विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं।

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HIGHLIGHTS

  • पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग का निर्देश
  • 3 और 4 फरवरी को विज्ञापन नहीं दे सकते हैं राजनीतिक दल

Source : News Nation Bureau

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