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भारत में कैंपस खोलने के विदेशी युनिवर्सिटी को लेनी होगी इजाजत: UGC

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानि UGC के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने विदेशी युनिवर्सिटी के भारत में कैंपस खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है. इस गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में केंपस खोलने के लिए UGC से परमिशन लेना अनिवार

Updated on: 05 Jan 2023, 01:59 PM

नई दिल्ली:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानि UGC के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने विदेशी युनिवर्सिटी के भारत में कैंपस खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है. इस गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में केंपस खोलने के लिए UGC से परमिशन लेना अनिवार्य होगा. वही भारत में सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाई की ही इजाजत होगी तथा ऑनलाइन प्रोगाम और डिस्टेंस लर्निंग की सुविधा नही दे सकेंगे. वही इस संबंध में कई और गाइडलाइन भी जारी किया गया हैं.

 

UGC के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में अपना कैंपस खोलेने के लिए UGC से लाइसेंस लेना होगा जो 10 साल के लिए वैध होगी. चेयरमैन कुमार ने कहा कि युनिवर्सिटी को UGC की सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा. उन्हें यह बताना पड़ेगा की उनके केंपस में क्या पढ़ाई हो रही है तथा सिलेबस क्या है. 

चेयरमैन जगदीश कुमार ने आगे बताया कि सभी युनिवर्सिटी को अपने मैन कैंपस के अनुसार पढ़ाई के लेवल को बनाए रखना होगा तथा सभी सुविधाएं देनी होगी. वही फंडिग के बारे में भी जानकारी देते हुआ कहा कि विदेश से फंडिंग लेने पर FEMA ACT का पालन करना होगा. तथा नियमों को ध्यान रखते हुए फंडिंग लेनी होगी. अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता हैं तो उस पर नियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी.


UGC के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय से कहा कि अगले सत्र से कॉमन CUET के तहत ही एडमिशन हो तथा यह सभी युनिवर्सिटी में लागू हो. इससे स्टूडेंट को अलग-अलग परीक्षा देने से राहत मिलेगी तथा पैसे और समय की बचत होगी. 

भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई थी. इस पॉलिसी के अनुसार बच्चों में नई इनोवेशन और होलिस्टिक अपरोच के जरिेए नई शिक्षा दी जायेगी. वही इसमें 5+3+3+4 की नीति लाई थी. यह नई पॉलिसी 34 सालों के बाद लागू किया गया है.