लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली रोकने के मामले की सुनवाई 15 जून को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल-कालेजों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका नियमानुसार दाखिल करने का आदेश देते हुए राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल-कालेजों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका नियमानुसार दाखिल करने का आदेश देते हुए राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब मांगा है.

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Sushil Kumar
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प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान स्कूल-कालेजों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका नियमानुसार दाखिल करने का आदेश देते हुए राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब मांगा है. सुनवाई के लिए 15 जून को पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन हटा लिया गया है और राज्य सरकार ने 7 अप्रैल 2020 के शासनादेश से लॉकडाउन अवधि में फीस न जमा करने वाले छात्रों का नाम न काटने का निर्देश जारी किया है.

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ऐसे में याचिका की कोई अर्जेन्सी नहीं है. याचिका में स्कूल प्रबंधन पर जबरन फीस वसूली पर रोक लगाने और कुछ समय के लिए वसूली टालने की मांग की गई थी. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता आदर्श भूषण की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने याची से कहा है कि वह इंटर वीनर सहित विपक्षियों को पक्षकार बनाते हुए जनहित याचिका दाखिल करे.अभी पत्र याचिका की सुनवाई हो रही थी.

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