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Schools( Photo Credit : (सांकेतिक चित्र))
स्कूल छात्र-छात्राओं के लिए एक राहत भरी खबर है. शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के स्कूल वजन को 10% तक कर दिया है. शिक्षा मंत्रालय ने नई स्कूल बैग पॉलिसी के मुताबिक, अब क्लास 2 तक के छात्रों के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा. वहीं छोटी क्लास के बच्चों को केवल स्कूल में ही पढ़ाई कराई जाएगी. इसके अलावा कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन भी, छात्र के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए.
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पॉलिसी में कहा, 'स्कूलबैग में अलग अलग कम्पार्टमेंट होने चाहिए तथा उसका वज़न भी बेहद कम होना चाहिए. स्कूलबैग में दो गद्देदार और एकबराबर पट्टियां हों जो दोनों कंधों पर चौकोर फिट हो सकें. पहिए वाले स्कूल बैग को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह सीढ़ियों पर चढ़ते समय बच्चों को चोट पहुंचा सकता है. बच्चों के लिए किसी किताब का चयन करने के लिए, किताब का वज़न भी जांचा जाना चाहिए. प्रत्येक किताब का वजन प्रकाशकों द्वारा प्रति वर्ग मीटर के साथ किताब पर ही छपा होना चाहिए.'
The 'School Bag Policy 2020' formulated by an expert committee of @ncert, @KVS_HQ, @CommissionerNVS & @cbseindia29 has been issued by the @EduMinOfIndia. #SchoolBagPolicypic.twitter.com/Gn8pbpNIbL
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) December 8, 2020
वहीं नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (NEP) की सिफारिशों के मुताबिक, इस क्षेत्र में किए गए शोध अध्ययनों के आधार पर, स्कूल बैग के मानक वजन के बारे में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सिफारिशों के तहत यह फैसला लिया गया है. इसी के चलते स्कूलों में ट्रॉली बैग के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा स्कूल परिसर में पानी उपलब्ध कराना और स्कूलों में लॉकर और डिजिटल वेटिंग मशीन की व्यवस्था करना भी है.
Source : News Nation Bureau