दिल्ली सरकार ने नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन तक की छूट दी

दिल्ली में 18 फरवरी से एंट्री लेवल क्लास (नर्सरी/KG/क्लास 1) के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

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Dalchand Kumar
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दिल्ली में नर्सरी दाखिले के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन तक की छूट दी( Photo Credit : फाइल फोटो)

दिल्ली में 18 फरवरी से एंट्री लेवल क्लास (नर्सरी/KG/क्लास 1) के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने नर्सरी/KG/क्लास 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन तक की छूट दी है. यानी इन क्लास में दाखिले के लिए जो अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा है, उसमें 30 दिन तक की रियायत दी जा सकती है.  नियमों के मुताबिक एंट्री लेवल क्लास में एडमिशन के लिए यह उम्र तय की गई हैं. ऐसे में अगर पेरेंट्स इस तरह की छूट चाहते हैं तो संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को लिखित में आवेदन देना होगा. 

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नर्सरी में एडमिशन के लिए 31 मार्च 2021 को बच्चे की उम्र 3 वर्ष से अधिक, लेकिन 4 वर्ष से कम होनी चाहिए. केजी (KG) में 31 मार्च 2021 को बच्चे की उम्र 4 वर्ष से अधिक, लेकिन 5 वर्ष से कम होनी चाहिए. वहीं क्लास 1 में 31 मार्च 2021 को बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक, लेकिन 6 वर्ष से कम होनी चाहिए. इसी न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में 30 दिन की रियायत दी गई है.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू हुई नर्सरी दाखिला प्रक्रिया एक अप्रैल को समाप्त होगी. इसके साथ ही दिल्ली में प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी. नर्सरी एडमिशन की यह प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी और 1 अप्रैल से कक्षा प्रारंभ हों. दिल्ली शिक्षा निदेशालय के मुताबिक नर्सरी दाखिले के लिए भरे गए फॉर्म के आधार पर पहली लिस्ट 20 मार्च को और फिर अगली लिस्ट 25 मार्च को जारी होगी.

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इससे पहले दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने एक और नया नियम बनाया था. इस नियम के मुताबिक, निजी स्कूल प्री प्राइमरी कक्षा के लिए उतनी ही सीटों का आवेदन आमंत्रित करेंगे, जितनी सीटें पिछले तीन सत्र में दाखिला प्रक्रिया के बाद भरी गई हैं. ल्ली के प्राईवेट स्कूलों में इस वर्ष होने वाले नर्सरी एडमिशन पूरी तरह से ऑनलाइन हो रहे हैं. स्कूल एडमिशन की लिस्ट भी ऑनलाइन घोषित की जाएंगी। दाखिला पाने वाले छात्रों के अभिभावक ऑनलाइन ही स्कूल की फीस भर सकेंगे.

Source : News Nation Bureau

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