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NEET UG 2019: सुप्रीम कोर्ट गलत उत्तर के मामले मे दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना किया

याचिका में दावा किया गया था कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) UG 2019 के चार प्रश्न NCERT के सिलेबस से बाहर थे और इसलिए, गलत तरीके से सेट किए गए थे.

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Vikas Kumar
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NEET UG 2019: सुप्रीम कोर्ट गलत उत्तर के मामले मे दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना किया

प्रतीकात्मक तस्वीर

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NEET Exam, SC refused to hear petition filed on wrong answer key matter: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने शुक्रवार को नीट (ङउ) 2019 परीक्षा (NEET Exam 2019) में कुछ प्रश्नों की गलत उत्तर कुंजी (Answer) खारिज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. साथ ही हैदराबाद के जिन चार छात्रों ने याचिका दायर की थी, उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा गया है. जस्टिस अजय रस्तोगी (Justice Ajay Rastogi) और सूर्यकांत (suryakant) की अवकाशपीठ ने चारों मेडिकल अभ्यर्थियों को याचिका वापस लेने की इजाजत दी और उच्च अदालत (High Court) में जाने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं और हमें लगता है कि हमें अपने दायरे को जानने की आवश्यकता है. कोर्ट ने कहा उत्तर कुंजी पर दखल देने का मतलब होगा कि वह एनटीए से ऊपर हो गया है.
कोर्ट ने कहा कि अदालतें हरेक मामले की विशेषज्ञ नहीं हैं और अब वक्त आ गया है जब इस क्षेत्र में दखल बंद होनी चाहिए.

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छात्रों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि नेशनल टैस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गलत उत्तर कुंजी (Wrong answer key) दी थी. उन्होंने बताया कि चार-चार अंकों वाले पांच सवालों के एक से ज्यादा जवाब सही थे या उनका उत्तर एनटीए द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी से नहीं मिलती थी. बता दें कि इससे पहले गुरुवार को शीर्ष अदालत ने मेडिकल अभ्यर्थियों की याचिका सुनवाई पर सहमति दी थी.

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HIGHLIGHTS

  • सुप्रीम कोर्ट ने गलत उत्तर मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से किया इंकार.
  • सुप्रीम कोर्ट ने भेजा हाईकोर्ट.
  • नीट उत्तर कुंजी में 5 प्रश्न के उत्तर थे गलत.

Source : News Nation Bureau

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