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फीस के मसले पर जेएनयू के छात्रों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

हॉस्टल फीस के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के छात्रों को थोड़ी राहत दे दी है.

Updated on: 24 Jan 2020, 02:21 PM

highlights

  • हॉस्टल फीस (Hostel Fee) के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जेएनयू (JNU) के छात्रों को थोड़ी राहत दे दी है.
  • हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, ये फीस पुराने मैनुअल के अनुसार ही लिया जाएगा. 
  • इसी के साथ फीस जमा करने में कोई भी लेट फीस वगैरह नहीं चार्ज की जाएगी.

नई दिल्ली:

हॉस्टल फीस (Hostel Fee) के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जेएनयू (JNU) के छात्रों को थोड़ी राहत दे दी है. जेएनयू छात्र संघ (Jawahalal Nehru University Student Union) ने इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन (Inter Hostel Administration) के खिलाफ मुकदमा किया है जिस पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स को राहत देते हुए कहा कि जिन 10 फीसदी छात्र जिन्होंने अभी तक हॉस्टल फीस नहीं जमा की है उन्हें 1 हफ्ते के अंदर फीस जमा करने को कहा है. हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, ये फीस पुराने मैनुअल के अनुसार ही लिया जाएगा. इसी के साथ फीस जमा करने में कोई भी लेट फीस वगैरह नहीं चार्ज की जाएगी.

इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को की जाएगी.

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जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष, उपाध्यक्ष साकेत मून सहित कई अन्य छात्रों ने कोर्ट से अपील की है कि विंटर सेमेस्टर के Registration Fee पर फाइन लगाने से जेएनयू प्रशासन को रोका जाए.

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जेएनयू छात्रसंघ ने रविवार को एक बार फिर पंजीकरण और कक्षाओं का बहिष्कार जारी रखने की घोषणा की थी। छात्रसंघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कक्षाएं शुरू करने, कक्षाओं की समयसारिणी और जारी शिक्षण कार्यक्रम को भी खारिज कर दिया। छात्रसंघ पदाधिकारियों ने कहा कि कोई भी शिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों और छात्रों के बीच चर्चा के माध्यम से ही लाया जाएगा। इससे पूर्व छात्रसंघ ने कक्षाओं में शामिल होने की बात कही थी।