MPPSC परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को राहत, CM ने दिए अधिकतम आयु बढ़ाने के निर्देश 

कोरोना महामारी के कारण लागू देशव्यापी लाॅकडाउन की वजह से भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों को बड़ा नुकसान हुआ है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार महामारी के कारण परीक्षा नहीं दे पाए.

कोरोना महामारी के कारण लागू देशव्यापी लाॅकडाउन की वजह से भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों को बड़ा नुकसान हुआ है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार महामारी के कारण परीक्षा नहीं दे पाए.

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Mohit Saxena
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shivraj singh chouhan( Photo Credit : social media)

कोरोना महामारी (Covid19) के कारण लागू देशव्यापी लाॅकडाउन (Lockdown) की वजह से भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों को बड़ा नुकसान हुआ है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार महामारी के कारण परीक्षा नहीं दे पाए. उनकी उम्र सीमा निकल गई. इन उम्‍मीदवारों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मध्‍य प्रदेश सरकार ने MPPSC (Madhya Pradesh Public Service Commission) परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का ऐलान किया है. यह नियम मात्र एक वर्ष के लिए लागू किया है. मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  अनुसार, उन्हें कई बच्चे मिले हैं. कोरोना के कारण बीते कई वर्षों में पीएससी परीक्षाएं नहीं हुई हैं या स्थगित कर दी गईं. इसकी वजह से कई बच्चे ओवरएज हो गए.

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सीएम ने कहा कि उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि परीक्षा न होने की वजह से जिन बच्चों की उम्र बढ़ गई, उनके साथ अन्याय हुआ है. ऐसे में परीक्षा देने की जो अधिकतम आयु सीमा है, उसे तीन साल के लिए बढ़ाया जाए. इससे बच्चों के साथ न्याय हो सकेगा. 

गौरतलब है कि कोरोना काल में कई पीएससी की परीक्षाएं स्थगति कर दी गईं थी. इस बार उम्मीदवार ओवरएज  होने की वजह से बाहर हो गए. इस बीच उम्मीदवारों द्वारा लगातार सीएम से आयु सीमा में छूट देने की मांग हो रही थी. इसे मान लिया गया है. इसमें छूट देने का निर्णय किया गया. हाल ही में कई परीक्षाओं के लिए नई अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. इसमें उम्मीदवारों को छूट का लाभ मिलेगा. कोरोना की वजह से जो छात्र परीक्षा नहीं दे सके वे सभी इसमें शामिल हो सकेंगे.

HIGHLIGHTS

  • उम्मीदवार महामारी के कारण परीक्षा नहीं दे पाए
  • आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का ऐलान
  • यह नियम मात्र एक वर्ष के लिए लागू किया है
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