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दारोगा भर्ती की परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों की जमानत अर्जी खारिज

दारोगा भर्ती की परीक्षा बीते दिनों ऑनलाइन कराई गई थी. मामले में 60 अभ्यर्थियों को धोखाधड़ी का आरोपी पाया गया था. इन आरोपियों ने जमानत अर्जी दायर की थी. वहीं, अब खबर आ रही है कि सभी 60 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है.

दारोगा भर्ती की परीक्षा बीते दिनों ऑनलाइन कराई गई थी. मामले में 60 अभ्यर्थियों को धोखाधड़ी का आरोपी पाया गया था. इन आरोपियों ने जमानत अर्जी दायर की थी. वहीं, अब खबर आ रही है कि सभी 60 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है.

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Pallavi Tripathi
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UTTAR PRADESH POLICE

दारोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में धोखाधड़ी करना पड़ा भारी( Photo Credit : Social Media)

दारोगा भर्ती की परीक्षा बीते दिनों ऑनलाइन कराई गई थी. जिसमें जांच के दौरान धोखाधड़ी का मामला सामने आया. मामले में 60 अभ्यर्थियों को आरोपी पाया गया था. इन आरोपियों ने जमानत अर्जी दायर की थी. वहीं, अब खबर आ रही है कि धोखाधड़ी से ऑनलाइन परीक्षा देने वाले 60 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है. बता दें कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने जमानत अर्जी को खारिज कर दी है. आज हम आपको ये पूरा मामला इस आर्टिकल में बताने वाले हैं. 

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इस दौरान अभियोजन अधिकारी शिल्पी श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध किया. जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने दारोगा भर्ती परीक्षा 12 नवम्बर, 2021 से 2 दिसंबर, 2021 तक विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई थी. जानकारी के मुताबिक, परीक्षा में उत्तीर्ण 36170 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा और अभिलेखों की जांच के लिए बुलाया गया था. इस परीक्षा के दौरान आरोपियों ने प्रारम्भिक स्तर पर बहुत कम सवालों के जवाब दिए. जिसके बाद अनुचित सहायता मिलने पर सभी 60 आरोपियों ने असामान्य रूप से बहुत कम समय मे प्रश्नों को हल कर लिया.

आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सौरभ कुमार, अमित कुमार गुप्ता, शिवम कुमार, नूर इस्लाम, पूजा, निकिता, रंजन कुमार, पूजा, शिवेंद्र सिंह, सविता सिंह, अब्दुल सलाम, जय शंकर यादव, कल्पना, समीर उर्फ लईक अब्बास, सुनिल सिंह यादव, विश्वेन्द्र सिंह, राजपाल सिंह, अरविंद कुमार, अमरदीप, अमरनाथ सिंह, और उत्तम कुमार समेत साठ लोगों का नाम शामिल है. इन सभी आरोपियों ने जमानत अर्जियां कोर्ट में दायर की थी. हालांकि, इन सभी को निराशा झेलनी पड़ी.

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