GATE 2022 की परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका SC ने खारिज की 

कोर्ट ने कहा 5 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रहे है। दो दिन पहले हम कोई आदेश देकर 9 लाख से अधिक छात्रों को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं डाल सकते। ये उनके करियर के साथ खिलवाड़ होगा।

कोर्ट ने कहा 5 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रहे है। दो दिन पहले हम कोई आदेश देकर 9 लाख से अधिक छात्रों को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं डाल सकते। ये उनके करियर के साथ खिलवाड़ होगा।

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Mohit Saxena
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GATE 2022 की परीक्षा ( Photo Credit : GATE 2022 की परीक्षा )

GATE 2022: गेट 2022 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना है. सुप्रीम कोर्ट ने गेट 2022 परीक्षा के आयोजन को स्थगित कि जाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया हैै. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खंडपीठ ने आज तीन फरवरी 2022 को गेट परीक्षा को लेकर आवेदन किए कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर महामारी के बीच परीक्षा के आयोजन की तारीख को आगे बढ़ाये जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान इसे रद्द किया. कोर्ट के निर्णय के बाद अब आईआईटी खड़गपुर द्वारा गेट 2022 परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 5 फरवरी 2022 से किया जाएगा.

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गौरतलब है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर द्वारा आयोजित होने वाले इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (गेट) के आयोजन को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में आज यानि 3 फरवरी 2022 को सुनवाई होनी थी. वर्ष 2022 की गेट परीक्षा के लिए आवेदन किए कुछ उम्मीदवारों द्वारा ही उच्चतम न्यायालय में दायर की गई. इस याचिका में मांग की गयी थी कि महामारी की स्थिति को देखते हुए परीक्षा का आयोजन स्थगित किया जाए.

इससे पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत गेट 2022 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर खण्डपीठ ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का आदेश कल, 2 फरवरी 2022 को दिया था. इस याचिका में उम्मीदवारों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता पल्लव मोंगिया ने याचिका की आकस्मिक सुनवाई की गुजारिश खण्डपीठ से की थी। इसके बाद शीर्ष अदालत द्वारा मामले की आकस्मिकता को समझते हुए आज आदेश दिया गया था.

HIGHLIGHTS

  • ऑफलाइन मोड में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 5 फरवरी 2022 से किया जाएगा
  • याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में आज यानि 3 फरवरी 2022 को सुनवाई होनी थी
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