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सुप्रीम कोर्ट (ANI)
सुप्रीम कोर्ट ने आज छात्रों द्वारा नीट (NEET) परीक्षा में आयु को लेकर दाखिल की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है। मेडिकल उम्मीदवारों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के निर्णय को चुनौती दी थी कि NEET में सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 25 से अधिक आयु सीमा को तय किया जाये।
सीबीएसई ने मेडिकल में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष जबकि आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए 30 वर्ष तय की है।
Supreme Court today dismissed a petition filed by a group of students seeking its direction to appear in #NEET2018 examination pic.twitter.com/GaTuMWJk43
— ANI (@ANI) February 23, 2018
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इस साल 25 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र-छात्राएं एमबीबीएस और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए NEET 2018 की प्रवेश परीक्षा नहीं दे सकेंगे।
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के छात्र-छात्राएं के लिए 5 वर्ष की छूट के साथ सामान्य श्रेणी के लिए 25 वर्ष में ऊपरी आयु सीमा लागू की गई है।
NEET परीक्षा में 6 मई 2018 तक 25 साल की आयु तक हो जाने वाले छात्र-छात्राएं परीक्षा देने योग्य है।
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Source : News Nation Bureau