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31 अगस्त तक आधार को पैन से करें लिंक- UIDAI अध्यक्ष का बयान

यूएडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने गुरुवार को कहा कि आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंकिंग जोड़ने का आदेश पहले की तरह ही लागू रहेगा, साथ ही सभी सरकारी योजनाओं जिनमें सब्सिडी का लाभ मिलना है उसमें भी 12 अंकों का आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य है।

Updated on: 26 Aug 2017, 01:09 PM

नई दिल्ली:

यूएडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने गुरुवार को कहा कि आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंकिंग जोड़ने का आदेश पहले की तरह ही लागू रहेगा, साथ ही सभी सरकारी योजनाओं जिनमें सब्सिडी का लाभ मिलना है उसमें भी 12 अंकों का आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य है।

पांडे ने कहा, 'हमें पूर्ण विश्वास है कि हम निजता के मौलिक अधिकार के परीक्षण पर पूरी तरह से पास हो जाएंगे।'

उन्होनें कहा,' सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मे आधार अधिनियम के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए आधार कानून संसद द्वारा पारित एक वैध और आधारभूत अधिनियम है।'

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पांडे ने ज़ोर देते हुए कहा कि सेक्शन 7 के अनुसार सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड से लिंकिंग को अनिवार्य कर सकता है।

यूआईडीएआई के सीईओ ने कहा कि आधार अधिनियम लोगों की निजता के मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत जानकारियों के संरक्षण और इस तरह के डाटा का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताता है।

इससे पहले सीबीडीटी ने 10 जून को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन लोगों को आल्पकालिक राहत प्रदान की है जिनके पास अब तक आधार कार्ड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि उनका पैन रद्द नहीं किया जाएगा।

आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 30 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं जबकि आधार नंबर करीब 115 करोड़ लोगों को जारी किया जा चुका है।

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