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सेबी के प्रतिबंध पर माल्या को नहीं मिली राहत, तीन हफ्तों के भीतर पेश होने का आदेश

सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। सैट ने विजय माल्या की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बाजार नियामक संस्था सेबी (सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) के फैसले को चुनौती दी थी।

Updated on: 11 Aug 2017, 07:48 PM

highlights

  • सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है
  • सैट ने माल्या की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सेबी के आदेश को चुनौती दी थी
  • सेबी ने शराब कारोबारी विजय माल्या पर शेयर बाजारों में कारोबार करने पर रोक लगा रखी है
  • इसके साथ ही सैट ने माल्या को तीन हफ्तों के भीतर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है

नई दिल्ली:

सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। सैट ने विजय माल्या की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बाजार नियामक संस्था सेबी (सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) के फैसले को चुनौती दी थी।

सेबी ने माल्या पर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा रखा है।

इसके साथ ही सैट ने माल्या को तीन हफ्तों के भीतर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने सेबी के उस फैसले को भी कायम रखा है जो माल्या को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में शामिल होने पर रोक लगाता है।

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जनवरी में सेबी ने माल्या और यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड के छह अधिकारियों के शेयर बाजार में काम करने पर रोक लगा दी थी। माल्या फिलहाद लंदन में रह रहे हैं।

शराब कारोबारी माल्या देश के बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये लेकर 2016 में लंदन भाग गए थे। केंद्र सरकार ब्रिटिश सरकार से माल्या को भारत प्रत्यर्पित कराए जाने की कोशिश कर रही है।

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