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बैंकों को मिली ताकत, अब डिफॉल्टर्स को दिवालिया घोषित करने का मिला अधिकार

एनपीए एक्ट में संशोधन के लिए शुक्रवार को अध्यादेश की घोषणा के बाद से बैंकों को अब डिफॉल्टर्स को दिवालिया घोषित करने का अधिकार मिल गया है।

Updated on: 05 May 2017, 11:31 PM

New Delhi:

एनपीए एक्ट में संशोधन के लिए शुक्रवार को अध्यादेश की घोषणा के बाद से बैंकों को अब डिफॉल्टर्स को दिवालिया घोषित करने का अधिकार मिल गया है।

अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के हस्ताक्षर किए जाने के बाद केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को किसी भी बैंकिंग कंपनी को यह निर्देश देने का अधिकार दे सकती है कि वह कर्ज नहीं चुकाने वाले के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करे।

आरबीआई इसके बाद एक या इससे अधिक अधिकारियों या समितियों का गठन कर सकती है जो फंसे हुए कर्ज से जूझ रहे बैंकों को उसके समाधान का तरीका सुझाएगी।

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अध्यादेश में कहा गया है कि बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्ज अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं और इसके समाधान के लिए आपात कदम उठाने की आवश्यकता है।

इस अध्यादेश को बुधवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। वित्त राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार ने बताया, 'यह अध्यादेश आरबीआई की ताकत बढ़ाएगा ताकि वह फंसे हुए कर्जो से निपट सके।'

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HIGHLIGHTS
  • बैंकों को अब डिफॉल्टर्स को दिवालिया घोषित करने का अधिकार मिल गया है
  • बैंकिंग एक्ट में संशोधन के लिए पेश अध्यादेश को राष्ट्रपित ने दी मंजूरी