आधार विवाद पर RBI ने साफ की स्थिति, कहा-बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य
बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़े जाने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्टीकरण दिया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है।
highlights
- बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़े जाने के मामले में आरबीआई ने स्पष्टीकरण दिया है
- आरबीआई ने कहा है कि बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है
नई दिल्ली:
बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़े जाने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्टीकरण दिया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है।
गौरतलब है कि इससे पहले खबर आई थी कि आरबीआई ने सूचना के अधिकार के तहत डाली गई आरटीआई याचिका पर जवाब देते हुए कहा था कि बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़े जाने की दिशा में उसकी तरफ से ऐसा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है।
अब इस मामले में सफाई देते हुए आरबीआई ने कहा है, 'आरटीआई के जरिए एक खबर चलाई जा रही है, जिसमें कहा गया है कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। हालांकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है।'
और पढ़ें: बैंक खातों से आधार कार्ड लिंक करने के लिए RBI ने नहीं दिया निर्देश, RTI में खुलासा
गौरतलब है कि वेबसाइट मनीलाइफ ने आरटीआई के जरिए इस बात की जानकारी मांगी गई थी कि क्या आरबीआई ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है।
सरकार ने बैंक खातों के लिए 12 अंकों के बॉयोमीट्रिक पहचान संख्या (आधार) को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की गई है।
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