logo-image

दो लाख से अधिक के लेनदेन पर लगेगा उतना ही जुर्माना, आयकर विभाग ने दी चेतावनी

आयकर विभाग ने लोगों को आगाह किया है कि दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर जुर्माना लगेगा।

Updated on: 02 Jun 2017, 10:57 PM

नई दिल्ली:

आयकर विभाग ने लोगों को आगाह किया है कि दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर जुर्माना लगेगा। विभाग ने कहा है कि ऐसे लेनदेन में जिससे नकद मिलेगा उससे उतना ही जुर्माना लिया जाएगा।

आयकर विभाग ने विभाग के कर्मचारियों ने डिपार्टमेंट ने लोगों से कहा है कि उन्हें यदि इस तरह के लेनदेन का पता चलता है तो वे इसकी जानकारी blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर भेज सकते हैं।

सरकार ने बजट के दौरान वित्त अधिनियम, 2017 में बदलाव करके एक अप्रैल, 2017 से दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगा दी है। इनकम टैक्स कानून में संशोधन के तहत एक दिन में इतने नकद लेनदेन पर रोक लगाती है।

टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों में कहा है कि धारा 269 एसटी का उल्लंघन करने पर नकद लेने वाले पर इतनी ही रकम के बराबर जुर्माना लगेगा।

ये भी पढ़ें: BCCI में धोनी, द्रविड़ और गावस्कर के सुपर ट्रीटमेंट पर भड़के गुहा, बताया क्यों दिया इस्तीफा

वित्त वर्ष 2017-18 बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था। लेकिन संशोधन के तहत इस सीमा को कम कर दो लाख रुपये किया गया।

सरकार का कहना है कि इस कदम से कालेधन पर रोक लगाने में सरकार को सहायता मिलेगी। 

ये भी पढ़ें: रूस में पीएम मोदी का विदेशी निवेशकों को न्योता, कहा तेजी से बदल रहा है भारत, 11 दिनों में बदले 1200 कानून