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सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर सहारा इंश्योरेंस ने किया 78 करोड़ का गबन: IRDAI

देश के बीमा नियामक ने कहा कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने सुरक्षा जमा राशि के नाम पर 78 करोड़ रुपये का गबन किया है।

Updated on: 29 Jul 2017, 08:26 PM

highlights

  • IRDAI ने कहा सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने सुरक्षा जमा राशि के नाम पर 78 करोड़ रुपये का गबन किया है
  • आईआरडीएआई शुक्रवार को आईसीआईसीआई प्रू को सहारा बीमा का अधिग्रहण करने का आदेश दे चुका है

नई दिल्ली:

देश के बीमा नियामक ने कहा कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने सुरक्षा जमा राशि के नाम पर 78 करोड़ रुपये का गबन किया है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई प्रू को सहारा बीमा का अधिग्रहण करने का आदेश दे चुका है।

आईआरडीएआई ने कहा कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उचित व्यक्ति के हाथों में नहीं है, इसलिए उसकी सभी बीमा पॉलिसियों को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को 31 जुलाई तक हस्तांतरित करने का आदेश दिया है।

आईआरडीएआई ने इसके अलावा सहारा इंडिया लाइफ को आदेश दिया कि वह नियामक के नियंत्रण वाले खाते में 25 करोड़ रुपये अलग से हस्तांतरित करे, ताकि एक साल बाद किसी रिफंड के लिए या किसी आकस्मिक खर्च को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके।

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आईआरडीएआई की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश में उसके अध्यक्ष टी. एस. विजयन ने कहा कि सहारा इंडिया लाइफ के लिए नियुक्त व्यवस्थापक की रिपोर्ट के अनुसार, 78 करोड़ रुपये की राशि पहले से ही 'सुरक्षा जमा राशियों के नाम पर गबन कर दिया गया है' और प्रमोटर कंपनी चलाने योग्य नहीं है।

शेयरधारकों और कंपनी का बोर्ड उनसे यह पैसे वसूलने की उत्सुक नहीं है और कंपनी मुख्य रूप से रिजर्व पर ही चल रही है। इसमें कहा गया कि हालांकि ऐसी स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी और नई प्रीमियम की दर काफी कम होगी।

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